बेतिया : महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने एक आरोपित को तीन साल कठोर कारावास तथा 2000 रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी है. सजायाफ्ता प्रशांत कुमार दास कंगली थाने के इनरवा गांव का रहने वाला है. लोक अभियोजक अरविंद सिंह ने बताया कि 28 मार्च 2015 को इनरवा गांव निवासी महिला अपने घर पर अकेली थी. तभी प्रशांत दास उसके घर में घुस गया तथा उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया.
महिला द्वारा विरोध करने पर अपने पास शीशी में रखा जहरीला पदार्थ उसे पिला दिया. जिससे वह बेहोश हो गयी. उसका इलाज रक्सौल डंकन अस्पताल में हुआ. इस संबंध में पीडि़ता ने कंगली थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसी मामले की सुनवाई जिला जज ने केवल दो वर्षों में पूरी करते हुए यह सजा सुनायी है.