बेतिया : शहर के शेख बाबर अली वक्फ बोर्ड के डेढ़ कठ्ठा जमीन को फर्जीवाड़ा कर बेच दिया गया है. फर्जीवाड़े के मामले में बिहार राज्य वक्फ बोर्ड पटना के कार्यपालक पदाधिकारी के निर्देश पर कर्मी आरिफ कमाल जौहर ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है.
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फर्जीवाड़ा कर वक्फ बोर्ड की जमीन को बेच दिया
बेतिया : शहर के शेख बाबर अली वक्फ बोर्ड के डेढ़ कठ्ठा जमीन को फर्जीवाड़ा कर बेच दिया गया है. फर्जीवाड़े के मामले में बिहार राज्य वक्फ बोर्ड पटना के कार्यपालक पदाधिकारी के निर्देश पर कर्मी आरिफ कमाल जौहर ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है. दर्ज प्राथमिकी में हास्पिटल रोड निवासी मनौवर इकबाल […]
दर्ज प्राथमिकी में हास्पिटल रोड निवासी मनौवर इकबाल व रामनाथ देवरिया निवासी राजेश कुमार चौरसिया को आरोपित किया है. प्राथमिकी में राज्य वक्फ बोर्ड के कर्मी आरिफ कमाल जौहर ने बताया है कि हास्पिटल रोड में शेख बाबर अली वक्फ स्टेट संख्या 1219 की भूमि थाना नंबर 128 तौजीनंबर 951 खेसरा 4878 की डेढ़ कट्ठे जमीन को बेच दिया गया है.
बोर्ड की इस जमीन को जाली दस्तावेज बनाकर आरोपित मनौवर इकबाल ने राजेश कुमार चौरसिया के नाम हस्तांतरण कर दिया है. जमीन वर्ष 2003 नवंबर माह में हस्तांतरित की गयी है. जबकि बोर्ड के नियमों के अनुसार राज्य सुन्नीवक्फ बोर्ड से जमीन हस्तांतरित या बेचने की स्वीकृति नही ली गयी है.
वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 52 ए का खुलेआम उल्लंघन किया गया है. नगर थानाध्यक्ष नित्यानंद चौहान ने बताया कि वक्फ बोर्ड के कर्मी के आवेदन पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी गयी है.
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