बेतिया : नगर के जमादार टोला निवासी शातिर समीर अंसारी एवं उसके सहयोगी मुन्ना शर्मा को आर्म्स एक्ट के एक मामले में बेतिया के एसडीजेएम मनोरंजन झा ने दोषी पाते हुए ढाई साल कठोर कारावास एवं एक एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है एपीओ भुवनेश्वर प्रसाद साहू ने बताया कि दो फरवरी 2010 को नगर थाने की पुलिस ने जमादार टोला में समीर अंसारी एवं उसके सहयोगी मुन्ना शर्मा को लोडेट हथियार के साथ गिरफ्तार किया था. साथ हीं समीर
अंसारी के पास से एक पैकेट चरस भी बरामद हुई थी. इस मामले में नाका प्रभारी रंजनीश कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह सजा सुनायी है. न्यायालय सूत्रों ने बताया कि चरस बरामद्गी मामले की सुनवाई अलग से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चल रही है.