श्रम अधिनियम के तहत निबंधन करायें व्यवसायी

Updated at : 01 May 2017 2:12 AM (IST)
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श्रम अधिनियम के तहत निबंधन करायें व्यवसायी

रक्सौल : शहर के आवासीय होटल में रविवार को चेम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य व व्यवसायिओं की बैठक जिला श्रम अधिक्षक प्रेमरंजन सिंह की अध्यक्षता में हुई. बैठक में श्री सिंह ने व्यवसायिओं को संबोधित करते हुए श्रमअधीक्षक अधिनियम 1953 की जानकारी देते हुए बताया कि जो भी व्यवसायी है वह अधिनियम के अंतर्गत दुकान […]

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रक्सौल : शहर के आवासीय होटल में रविवार को चेम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य व व्यवसायिओं की बैठक जिला श्रम अधिक्षक प्रेमरंजन सिंह की अध्यक्षता में हुई. बैठक में श्री सिंह ने व्यवसायिओं को संबोधित करते हुए श्रमअधीक्षक अधिनियम 1953 की जानकारी देते हुए बताया कि जो भी व्यवसायी है वह अधिनियम के अंतर्गत दुकान का निबंधन कराये. इसके लिए सरकार के द्वारा ऑनलाईन निबंधन की भी सुविधा दी गई है. सभी व्यवसायिओं को निबंधन कराना अनिवार्य है

. जिन व्यवसायी के द्वारा निबंधन नहीं कराया जाएगा तो उन पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है. मौके पर व्यवसायीओ ने अधिनियम के 1953 के नियम के विस्तृरीत जानकारी ली. मौके पर अधिनियम के स्थानीय अधिकारी वाकेश पाठक, अरूण कुमार गुप्ता, हरिओम सर्राफ, विमल रूंगटा, आलोक कुमार, लक्ष्मण प्रसाद, रमेश सर्राफ, अशोक आग्रवाल, शिवपूजन प्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद, दिनेश धनौडिया, महेन्द्र प्रसाद, अजय कुमार, मोहन धनौडिया, गणेश धनौडिया सहित अन्य मौजूद थे.

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