मामला अपहरण कर हत्या का
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हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद कोटवा व मुफस्सिल की घटनाएं
मामला अपहरण कर हत्या का मोतिहारी : अष्टम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह ने हत्या मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपितों को दोषी पाकर आजीवन कारावास सहित दस-दस हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. बता दें कि छतौनी थाना के मठिया निवासी कृष्णा साह ने मुफस्सिल थाना के बड़हरवा निवासी […]
मोतिहारी : अष्टम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह ने हत्या मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपितों को दोषी पाकर आजीवन कारावास सहित दस-दस हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है.
बता दें कि छतौनी थाना के मठिया निवासी कृष्णा साह ने मुफस्सिल थाना के बड़हरवा निवासी संतोष कुमार पर आरोप लगाया कि 21 जून 2015 को मेरे पुत्र गोलू को ठेकेदारी का हिसाब करने के लिए बुला कर ले गये. वह रात में नहीं आया सुबह में पुलिस द्वारा सूचना मिली कि आपके पुत्र की हत्या कर दी गयी है. घटना को लेकर न्यायालय ने आरोप गठित करते हुए मामले की सुनवाई की. अभियोजन पक्ष के सहायक लोक अभियोजक ने सात गवाहों को प्रस्तुत कर पक्ष रखा था. जिस पर न्यायालय ने विचारण के बाद उक्त सजा सुनायी है. दूसरी ओर एक अन्य मामले में द्वितीय सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय ने अपहरण कर हत्या के मामले में एक आरोपित को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये जुर्माना का आदेश दिया है.
घटना कोटवा थाना के दीपउ निवासी प्रभु साह ने पोखरा गांव निवासी भानू राय पर अपने भाई नन्दू साह का अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगाया था. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया.
बाइक की डिक्की तोड़ उड़ाये बीस हजार : मोतिहारी ़ शहर के अगरवा मोहल्ला में सोमवार की शाम बालू-गिट्टी व्यवसायी अजय कुमार की बाइक की डिक्की तोड़ उचक्कों ने 20 हजार कैश उड़ा लिया. घटना को लेकर उन्होंने नगर थाना में आवेदन दिया है. उन्होंने पुलिस को बताया है कि यूनाइटेड बैंक से पैसा निकाल घर पहुंचा. बाइक दरवाजे पर लगा अंदर गया. वापस लौटा तो डिक्की टूटा हुआ था. उसमें से बैग सहित पैसा गायब था. नगर पुलिस ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है.
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