12.5 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

कोचिंग संचालकों को कराना होगा निबंधन

मोतिहारी : जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों को निबंधन कराना अनिवार्य है. बिना निबंधन प्रमाण प्रमाण पत्र के न तो कोचिंग स्थापित किये जायेंगे और न ही संचालित किये जायेंगे. एक माह के अंदर अभियान चला कर कोचिंग संस्थानों का निबंधन कराया जायेगा. इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजीव प्रसाद सिंह रंजन ने जिला […]

मोतिहारी : जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों को निबंधन कराना अनिवार्य है. बिना निबंधन प्रमाण प्रमाण पत्र के न तो कोचिंग स्थापित किये जायेंगे और न ही संचालित किये जायेंगे.

एक माह के अंदर अभियान चला कर कोचिंग संस्थानों का निबंधन कराया जायेगा. इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजीव प्रसाद सिंह रंजन ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया है. डीइओ को लिखे पत्र में निदेशक ने कहा है कि बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 के अंतर्गत कोचिंग संस्थानों का निबंधन अनिवार्य है. कोचिंग संस्थान अधिनियम की धारा तीन की उपधारा दो में निहित प्रावधान के अनुसार इस अधिनियम के आरंभ होने के बाद कोई भी कोचिंग संस्थान बिना वैध निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त किये न तो स्थापित किया जायेगा और न चलाया जायेगा.
निदेशक उक्त अधिनियम के आलोक में अभियान चलाकर एक माह के अंदर जिले में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों की निबंधन की कार्रवाई संपन्न कर इसका प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
अभियान चला कर एक महीने में सभी संस्थानों का कराया जायेगा रजिस्ट्रेशन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें