मोतिहारी : षष्टम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डीएन मणि त्रिपाठी ने हत्या के एक मामले की सुनवायी करते हुए एक आरोपी को दोषी पाया है तथा सात वर्षों की सक्षम कारावास की सजा सुनाया है. न्यायाधीश ने एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति मृतक के परिजनों को आरोपी द्वारा भुगतान करने का आदेश दिया है. साथ ही दस हजार रूपये अर्थदंडा की राशि जमा करने का आदेश दिया है. विदित हो कि अदापुर थाना के कटगेनवा निवासी सुरेश साह अपने मकई के खेत में सोहनी कर रहा था
कि आरोपी झुलन साह ग्रामीण आकर खेत में कुदाल से मेड़ काटने लगे. मना करने पर कुदाल से प्रहार कर घायल कर दिया, जिसे अस्पताल जाने के क्रम में मृत्यु हो गयी. मृतक के भाई प्रसिद्ध साह ने आदापुर थाना कांड संख्या 18/12 हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराया. न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवायी की गयी. अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक नुरूद्दीन अंसारी एवं राजनीकांत प्रसाद ने दस गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. न्यायालय ने धारा 304(2) भा.द.वि में दोषी पाते हुए उक्त आदेश पारित किया है.