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सात दिन में करें शिकायतों का निबटारा

प्रशिक्षण. लोक शिकायत निवारण अधिनियम को ले अधिकारियों को दी गयी ट्रेनिंग लोग शिकायत निवारण अधिनियम के तहत सात दिनों के अंदर जनशिकायतों का निबटारा करना अब अनिवार्य हो गया. ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और जुर्माना किया जायेगा. इसको ले स्थानीय डाॅ राधाकृष्ण भवन के सभागार में अधिकारियों को […]

प्रशिक्षण. लोक शिकायत निवारण अधिनियम को ले अधिकारियों को दी गयी ट्रेनिंग

लोग शिकायत निवारण अधिनियम के तहत सात दिनों के अंदर जनशिकायतों का निबटारा करना अब अनिवार्य हो गया. ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और जुर्माना किया जायेगा. इसको ले स्थानीय डाॅ राधाकृष्ण भवन के सभागार में अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गयी.
मोतिहारी :अब हर हाल में सात दिनों के अंदर प्राप्त जनशिकायतों का निबटारा संबंधित अधिकारियों को करना होगा. इसकी अनदेखी करने वाले अधिकारी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जायेंगे और उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा.
मंगलवार को समाहरणालय स्थित डाॅ राधाकृष्णन भवन के सभागार में आहूत प्रशिक्षण में अपर समाहर्ता अरशद अली ने ये बातें कहीं. अधिनियम पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि आगामी पांच जून से पूरे बिहार में यह कानून लागू हो गया. हालांकि पांच जून रविवार पड़ने के कारण छह जून से इसपर अमल होगा. मौके पर मौजूद वरीय उपसमाहर्ता सुधीर कुमार ने इस अधिनियम पर चर्चा करते हुए कहा कि हर तरह से पहले ही तैयारी हो जानी चाहिए,
ताकि किसी तरह की परेशानी न हो. मौके पर डीएम के ओएसडी अजय तिवारी, प्रभारी पदाधिकारी मनोज कुमार व आइटी प्रबंधक सतीश कुमार समेत सभी वरीय उप समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे. प्रशिक्षण दो पालियों में हुआ. पहली पाली में वरीय उपसमाहर्ताओं व अनुमंडल पदाधिकारियों को तथा दूसरी पाली में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों व अंचलाधिकारियों को प्रशिक्षणदिया गया.
अपर समाहर्ता के स्तर होंगे जिला लोक शिकायत पदाधिकारी: अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारी जिला लोक शिकायत पदाधिकारी होंगे. वरीय उप समाहर्ता अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी बनाये जायेंगे.

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