वकील से रंगदारी मांगने को ले दारोगा पर प्राथमिकी का आदेश
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
Updated:
विज्ञापन
इस मामले का वर्तमान थानाध्यक्ष बने गवाह मोतिहारी : अधिवक्ता से अवरनिरीक्षक द्वारा रंगदारी मांगने व संगीन मामले में फंसाने की धमकी देने के मामले को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उमाकांत यादव ने गंभीरता से लिया है तथा आरोपित के विरुद्ध 24 घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश संबंधित थाना को दिया है. विदित […]
विज्ञापन
इस मामले का वर्तमान थानाध्यक्ष बने गवाह
मोतिहारी : अधिवक्ता से अवरनिरीक्षक द्वारा रंगदारी मांगने व संगीन मामले में फंसाने की धमकी देने के मामले को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उमाकांत यादव ने गंभीरता से लिया है तथा आरोपित के विरुद्ध 24 घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश संबंधित थाना को दिया है. विदित हो कि व्यवहार न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ता धनंजय कुमार ने केसरिया के अवर निरीक्षक आत्मा किशोर सिंह के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद पत्र संख्या 639/16 दाखिल करते हुए आरोप लगाया है
कि केसरिया थाना कांड संख्या 300/15 के प्राथमिकी अभियुक्त धरंजय सिंह पिता धरमनाथ सिंह को बचाने के नियत से आरोपित इस परिवादी को फंसाने का प्रयास किया. इसकी शिकायत वरीय पदाधिकारी से की गयी. केसरिया थाना के पूर्व थानाध्यक्ष अवधेश कुमार झा एवं वर्तमान थानाध्यक्ष जितेंद्र दीपक ने भी आरोपित को गलत काम करने से रोका, लेकिन वह पद एवं लालच के मद में होकर परिवादी के घर पर चार अज्ञात पुलिस कर्मियों के साथ जाकर गाली गलौज किया तथा परिवादी के प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया. परिवादी द्वारा माना करने पर जान से मारने की धमकी दी गयी. न्यायालय ने दाखिल परिवाद पत्र सुनने के बाद उक्त आदेश पारित किया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










