मोतिहारी : चतुर्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृत लाल यादव ने दहेज हत्या की एक मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपी को दोषी पाया है. एवं उम्र कैद की सजा के साथ प्रत्येक को आठ-आठ हजार रूपया जुर्माना भरने का आदेश दिया है. विदित हो पांच अक्तूबर 2013 को निक्की कुमारी के भाई पहाड़पुर थाना के गंगा पीपरा निवासी सोनू गिरि एवं होप गिरि पर आरोप लगाया कि उसकी बहन निक्की कुमारी की शादी 11 जनवरी 2013 को आरोपी के साथ हुआ था,
जिसे आरोपियों ने दहेज के लिए गला दबाकर हत्या कर दी. जिसके आधार पर पहाड़पुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी. न्यायालय द्वारा आरोप गठीत कर मामले की सुनवाई की गयी. आयोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक अवधेश प्रसाद ने नौ गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा, दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है.