चंपारण सुगर कंपनी के मालिक पर प्राथमिकी

Updated at : 14 Feb 2015 10:21 AM (IST)
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चंपारण सुगर कंपनी के मालिक पर प्राथमिकी

मोतिहारी : चंपारण सुगर कंपनी लिमिटेड के मालिक पर प्राथमिकी दर्ज होने का मामला प्रकाश में आया है़ मुकदमा कोलकाता स्थित हाबड़ा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश पर हावड़ा के मलीइ पंचधोरा थाना में धारा 406, 420 एवं 120वीं भादवि के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है़ हाबड़ा के आरक्षी अधीक्षक ने मामले को […]

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मोतिहारी : चंपारण सुगर कंपनी लिमिटेड के मालिक पर प्राथमिकी दर्ज होने का मामला प्रकाश में आया है़ मुकदमा कोलकाता स्थित हाबड़ा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश पर हावड़ा के मलीइ पंचधोरा थाना में धारा 406, 420 एवं 120वीं भादवि के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है़

हाबड़ा के आरक्षी अधीक्षक ने मामले को जांच करने के लिए मोतिहारी के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में भेजा है़ माननीय सीजेएम ने आरक्षी अधीक्षक पूर्वी चंपारण को जांच करने के लिए पत्र भेज दिया है़

विदित हो कि आइरन मेटल ट्रेडिंग कंपनी हाबड़ा स्थित भली पंपचधोरा थाना में रामचरण वास्कर लेन नंबर-2 के निवासी अमीत कुमार जायसवाल ने चंपारण सुगर कंपनी लिमिटेड के मालिक विष्णुकांत गुप्ता एवं उनके भाई रंजीतकांत गुप्ता पर न्यायालय में परिवाद पत्र संख्या 151/14 दाखिल कर आरोप लगाया है कि दोनों आरोपित परिवादी के हाबड़ा के 20/2 ठाकुर दास सुखा रोड धुसरी स्थित प्रतिष्ठान पर आये तथा अपने मिल के कबाड़ (पुराना मशीन) इत्यादि बेचने की बात किये तथा परिवादी ने आरोपित को एक करोड़ 25 लाख बतौर अग्रिम चेक दिया़ बाद में शर्त के अनुसार कबाड़ का मेटल परिवादी को नहीं दिये तथा इनकार कर गय़े

साथ ही अग्रिम पैसा मांगने पर 41 लाख रुपया वापस किय़े शेष रुपया नहीं दिये, जिसके आधार पर परिवादी ने धोखाधड़ी का परिवाद पत्र दाखिल किया़ न्यायालय ने धारा 156(3) दंप्रसं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है़

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