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कवायद. मार्केट निर्माण के लिए नप बोर्ड से मिली स्वीकृति

जनता मार्केट के नाम से होगी पहचान मोतिहारी : शहर के मीना बाजार स्थित नगरपालिका पार्किंग परिसर को डेवलप कर मार्केट बनाया जायेगा. वाहन स्टैंड स्थल की जगह जनता मार्केट के नाम से बहुमंजिला कॉम्पलेक्स बनाया जायेगा. आधुनिक मॉडल के इस कॉम्पलेक्स निर्माण की स्वीकृति मील गयी है. नप बोर्ड से मिली मंजूरी के बाद […]

जनता मार्केट के नाम

से होगी पहचान
मोतिहारी : शहर के मीना बाजार स्थित नगरपालिका पार्किंग परिसर को डेवलप कर मार्केट बनाया जायेगा. वाहन स्टैंड स्थल की जगह जनता मार्केट के नाम से बहुमंजिला कॉम्पलेक्स बनाया जायेगा. आधुनिक मॉडल के इस कॉम्पलेक्स निर्माण की स्वीकृति मील गयी है. नप बोर्ड से मिली मंजूरी के बाद इंजीनियरिंग सेल खाका तैयार करने में जुट गयी है.
जानकारी के मुताबिक बहुमंजिली कॉम्पलेक्स के निचले भाग में पार्किंग और ऊपर मार्केट बनेगा. साथ ही स्टैंड से सटे मोतीझील किनारे प्रधान पथ तक दुकान विस्तार की योजना है. हालांकि, मोतीझील से सटे जमीन जिला प्रशासन की है. मार्केट विस्तार को लेकर नप प्रशासन इस जमीन को हस्तांतरित कराने के प्रयास में है. जिसको लेकर नप प्रशासन पत्राचार की तैयारी में है.
मामले में कार्यपालक पदाधिकारी जिलाधिकारी को पत्र लिख उक्त जमीन को उपलब्ध कराने का आग्रह करेंगे. उम्मीद है कि जमीन उपलब्ध होने के पर प्रस्तावित मार्केट निर्माण का विस्तार मुख्य पथ तक जनता मार्केट बनाया जायेगा. फिलहाल मोतीझील किनारे उक्त पथ में सरकारी भूमि को अतिक्रमण कर अवैध दुकानें बनायी गयी है. गैर कानूनी तौर पर संचालित अवैध बनी दुकानों में कई का पक्का निर्माण कर लिया गया है. ऐसे में अगर जिला प्रशासन जमीन उपलब्ध कराती है तो मोतीझील किनारे पथ से सटे सरकारी भूमि को अवैध कब्जा मुक्त करते हुए नप प्रशासन दुकान का निर्माण करायेगी. यहां भी नीचे पार्किंग एवं ऊपर में मार्केट बनाने की योजना पर विचार चल रही है.
डीएम के निर्देश पर दुकान का एकरारनामा रद्द : जिलाधिकारी के आदेश पर नप प्रशासन ने मोतीझील के पूर्वी छोड़ पर अवस्थित प्रधान पथ से कार्यालय की ओर जाने वाले पथ के चौमुहान पर बनी दुकान का आवंटन रद्द कर दी है. दुकान सुधा डेयरी स्टॉल के बगल में है. जिसका आवंटन वर्ष 2001 में मलिका खुशबू अली के नाम से किया गया था. बताते चले कि उक्त दुकान का एकरारनामा कोर्ट के आदेश पर डीएम के निर्देश के आलोक में की गयी है. बताया जाता है कि मोतीझील से सटे दुकान का निर्माण नप प्रशासन द्वारा करायी गयी थी. विगत वर्ष मोतीझील सर्वे के दरम्यान यह बात सामने आयी कि उक्त जमीन का अतिक्रमण कर दुकान निर्माण करायी गयी है. मामले को लेकर जिला प्रशासन ने मलिका खुशबू अली को नोटिस किया. जिसके बाद नोटिस के विरूद्ध में मलिका ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की. न्यायालय ने मामले की सुनवाई करने का निदेश डीएम को दिया.
जहां जिलाधिकारी ने उक्त जमीन पर नप के अधिकार को गैर वाजीब करार देते हुए दुकान का एकरारनामा रद्द करते हुए खाली करने का निर्देश जारी की है.
निर्देश के आलोक में दुकान का एकरारनामा रद्द करते हुए दुकान खाली करने का आदेश दिया गया है. वही पार्किंग स्थल पर मार्केट बनाने की स्वीकृति के बाद नक्शा बनाने का काम चल रहा है. मार्केट निर्माण के प्रस्ताव को लेकर मोतीझील से सटे जमीन को हस्तांतरित करने के लिए जिला प्रशासन से आग्रह किया जायेगा.
हरिवीर गौतम, इओ, नप मोतिहारी

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