चार को दस-दस वर्षों की सजा

Updated at : 28 Jul 2017 4:51 AM (IST)
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चार को दस-दस वर्षों की सजा

मोतिहारी : चतुर्थ सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अमृतलाल यादव ने दहेज हतया के एक मामले की सुनवायी करते हुए चार आरोपितों को दोषी पाया है. न्यायाधीश ने चारों दोषी आरोपितों को दस-दस वर्षों की सश्रम कारावास सहित तीन-तीन हजार रूपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. गौरतलब हो कि घोड़ासहन थाना क्षेत्र के लौखान निवासी […]

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मोतिहारी : चतुर्थ सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अमृतलाल यादव ने दहेज हतया के एक मामले की सुनवायी करते हुए चार आरोपितों को दोषी पाया है. न्यायाधीश ने चारों दोषी आरोपितों को दस-दस वर्षों की सश्रम कारावास सहित तीन-तीन हजार रूपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. गौरतलब हो कि घोड़ासहन थाना क्षेत्र के लौखान निवासी अच्छेलाल यादव ने अपने दामाद सुनिल यादव, समधि रामबाबू प्रसाद यादव, सास मंजू देवी एवं विश्वनाथ यादव, शिकारगंज

थाना के परेवा निवासी अपनी पुत्री शोभा देवी को दहेज में सोना का चेन व बाइक नहीं देने पर एक सितंबर 14 को हत्या कर शव को जला देने का आरोप लगातते हुए शिकारगंज थाना में 228/14 प्राथमिकी दर्ज कराया. न्यायालय द्वारा चारों आरोपियों पर आरोप गठित करते हुए मामले की सुनवायी की गयी. अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक दिग्विजय नारायण सिन्हा ने सात गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष राखा. दोनों पक्षों का दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है.

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