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अतिक्रमित भूमि खाली नहीं कराने का मामला

जिले के तीन सीओ को 25 हजार रुपये का जुर्माना द्वितीय अपीलीय प्राधिकार में हुई मामलों की सुनवाई डीएम ने वेतन से राशि काटने का दिया निर्देश मोतिहारी : द्वितीय अपीलीय प्राधिकार में पांच वादों की सुनवाई के दौरान तीन सीओ की सेवा में त्रुटि पाया गया है और 25 हजार रुपये का जुर्माना किया […]

जिले के तीन सीओ को 25 हजार रुपये का जुर्माना

द्वितीय अपीलीय प्राधिकार में हुई मामलों की सुनवाई
डीएम ने वेतन से राशि काटने का दिया निर्देश
मोतिहारी : द्वितीय अपीलीय प्राधिकार में पांच वादों की सुनवाई के दौरान तीन सीओ की सेवा में त्रुटि पाया गया है और 25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है. तीन वादों में मोतिहारी के सीओ को 15 हजार व पकड़ीदयाल तथा अरेराज के सीओ को पांच-पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है. ये सभी मामले अतिक्रमण से जुड़े हुए हैं और विभागीय आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद प्राधिकार में डीएम ने यह आदेश जारी किया है.यह राशि उनके वेतन से काटा जायेगा.
जानकारी देते हुए प्राधिकार के अाधिकारिक सूत्रों ने बताया कि द्वितीय अपीलीय प्राधिकार में डीएम ने वादों की गहनता से जांच के बाद सभी साक्ष्यों की समीक्षा की और आदेश जारी किया. लोक शिकायत निवारण अधिनियम द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के कक्ष में वाद संख्या-76/17 जयनारायण प्रसाद बनाम लोक प्राधिकार सह अंचलाधिकारी मोतिहारी,वाद संख्या-98/17 वजेंद्र सिंह रूपडीह बनाम लोक प्राधिकार सह अंचलाधिकारी मोतिहारी,वाद संख्या-83/17 परवेज अहमद बलुआ टाल बनाम अंचलाधिकारी मोतिहारी,वाद संख्या-85/17 कामेश्वर राय बनाम लोक प्राधिकार सह अंचलाधिकारी पकड़ीदयाल व वाद संख्या-80/17अभय कुमार मिश्रा बनाम लोक प्राधिकार सह अंचलाधिकारी अरेराज की सुनवाई की गयी.
सुनवाई के दौरान अरेराज के लोक प्राधिकार सह अंचलाधिकारी अनुपस्थित पाये गये और आदेश का अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया गया. मंगुराहां की अतिक्रमित जमीन खाली कराने का आदेश उन्हें मिला था. इसी तरह से मोतिहारी के सीओ पर रूपडीह, बलुआ टाल की जमीन से अतिक्रमण हटाने से संबंधित है.इधर प्राधिकार के इस फैसले के बाद अतिक्रमण हटाने में खानापूर्ति करने व विभागीय आदेश की अवहेलना करने की मंशा रखने वाले अंचलाधिकारियों में हड़कंप मच गया है और उनकी परेशानी बढ़ गयी है.

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