23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

तीन गांजा तस्करों को 11 वर्ष की सजा

मोतिहारी : प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश केवी पांडेय ने गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपितों को दोषी पाया है. न्यायाधीश ने दोषी आरोपितों को ग्यारह-ग्यारह वर्षों की सश्रम करावास सहित चार लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. गौरतलब हो कि 6 दिसंबर 2009 को रामगढ़वा थानाध्यक्ष को […]

मोतिहारी : प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश केवी पांडेय ने गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपितों को दोषी पाया है. न्यायाधीश ने दोषी आरोपितों को ग्यारह-ग्यारह वर्षों की सश्रम करावास सहित चार लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. गौरतलब हो कि 6 दिसंबर 2009 को रामगढ़वा थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली की थाना क्षेत्र के भेड़ियारी गांव निवासी धुरा यादव एवं हरिदयाल यादव के घर अवैध गांजा का भंडारण है. जिसके अधार पर दल-बल के साथ छापेमारी की गयी.

मौके पर आरोपी के पास से तीन क्विंटल 36 किलो गांजा बरामद की गयी. आरोपी के बयान पर गोविंदगंज थाना के सरेया निवासी रमोद उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया. अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक जेपी मिश्रा ने पक्ष प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों का दलील सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त आदेश पारित किया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें