पांच दहेज लोभियों को दस-दस वर्ष की सजा

Updated at : 08 Jun 2017 1:59 AM (IST)
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पांच दहेज लोभियों को दस-दस वर्ष की सजा

मोतिहारी : द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश रामपुकार यादव ने दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए सास, ससुर एवं पति सहित पांच आरोपितों को दोषी पाया है. न्यायाधीश ने पांचों दोषी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाया है. गौरतलब हो कि पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के हरनाथा टोला परसौनी निवासी असरफी साह […]

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मोतिहारी : द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश रामपुकार यादव ने दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए सास, ससुर एवं पति सहित पांच आरोपितों को दोषी पाया है. न्यायाधीश ने पांचों दोषी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाया है.

गौरतलब हो कि पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के हरनाथा टोला परसौनी निवासी असरफी साह ने 30 सितंबर 2001 को ढाका थाना निवासी ससुर ज्योतिनारायण साह, सास अनुरागी देवी, पति संजय साह, देवर रामचंद्र साह एवं नारद साह पर अपनी पुत्री सेनु देवी की हत्या गर्दन में रस्सी लगाकर मार देने का आरोप लगाया था. सूचक ने आगे कहा कि दहेज में भैंस नहीं देने के कारण मेरी पुत्री की हत्या कर दी गयी.

इसके बाद अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील ने दस गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों का दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने पांच आरोपितों को दोषी पाते हुए उक्त फैसला सुनाया है. एक आरोपित नारद साह को न्यायाधीश ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.

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