12.5 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अवैध हथियार रखने के मामले में दो वर्ष की सजा, एसीजेएम ने सुनाया फैसला

बक्सर, कोर्ट : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-7 आरके राय ने अवैध हथियार के मामले में आरोपित धनंजय पांडेय एवं दयाशंकर राम उर्फ घुरान को दो वर्ष की सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. बताते चलें कि राजपुर पुलिस ने गश्ती के दौरान कुसुरूपा गांव के पास 25 दिसंबर 2015 को […]

बक्सर, कोर्ट : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-7 आरके राय ने अवैध हथियार के मामले में आरोपित धनंजय पांडेय एवं दयाशंकर राम उर्फ घुरान को दो वर्ष की सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.

बताते चलें कि राजपुर पुलिस ने गश्ती के दौरान कुसुरूपा गांव के पास 25 दिसंबर 2015 को उक्त अभियुक्तों को दो अवैध कट्टा एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था. उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से गवाही दर्ज करायी गयी. दोनों पक्षों एवं गवाहों के गवाही के आधार पर मामले को सही पाते हुए न्यायालय ने उक्त सजा सुनायी है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें