मिला न्याय. सजा के साथ-साथ कोर्ट ने लगाया 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड
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मासूम की हत्या मामले में दो को आजीवन कारावास
मिला न्याय. सजा के साथ-साथ कोर्ट ने लगाया 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड बक्सर में मासूम की हत्या के मामले में दोषी पाये गये छह अभियुक्तों को शुक्रवार को अदालत ने सजा सुनायी. दो को कठोर आजीवन कारावास तो दो महिलाओं को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनायी गयी है. बक्सर कोर्ट : हत्या के मामले […]
बक्सर में मासूम की हत्या के मामले में दोषी पाये गये छह अभियुक्तों को शुक्रवार को अदालत ने सजा सुनायी. दो को कठोर आजीवन कारावास तो दो महिलाओं को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनायी गयी है.
बक्सर कोर्ट : हत्या के मामले में छह अभियुक्तों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 उदय कुमार उपाध्याय ने पिछले दिनों दोषी पाया था. सजा के बिंदु पर शुक्रवार को खचाखच भरे न्यायालय में फैसला सुनाया गया. घटना सिकरौल थाना के नरनडीह गांव से संबंधित है, जहां आपसी रंजिश को लेकर तीन वर्षीय मासूम की हत्या की गयी थी. हत्या के दूसरे दिन पुलिस ने उसकी लाश को गांव के बसवार में बरामद किया था, जहां उसके नाक, मुंह और कान में धान का भूसा भरा हुआ था.
उक्त मामले में कुल छह लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. घटना का कारण आपसी रंजिश था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मंगल चौधरी का तीन वर्षीय पुत्र ज्योति कुमार घर के बाहर खेल रहा था, जहां से अभियुक्तों ने साइकिल से अगवा कर लिया था. काफी खोजबीन के बाद उसकी लाश बरामद हुई थी, जिसके बाद उसी गांव के रहनेवाले टुन्ना चौधरी, बबन चौधरी, सुनीता देवी, सुकरी देवी, राजेंद्र चौधरी एवं अशोक चौधरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.
अदालत में सुनवाई के दौरान छह गवाहों की गवाही कलम दर्ज की गयी,जिसके बाद दोनों पक्षों के दलीलों एवं सबूतों के आधार पर अभियुक्त टुन्ना चौधरी एवं बबन चौधरी को भादवि की धारा 302 के तहत कठोर आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपये का जुर्माना तथा भादवि की धारा 201 के तहत सात-सात वर्ष का कठोर कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.
वहीं सुकरी देवी एवं सुनीता देवी को पांच-पांच वर्षों का कठोर काकारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अभियुक्त राजेंद्र चौधरी एवं अशोक चौधरी को अपराध में सहयोग देने के कारण एक-एक वर्ष की सजा के साथ-साथ पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्तों को दो माह अतिरिक्त जेल में बिताने पड़ेंगे.
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