बक्सर (कोर्ट)/ब्रह्मपुर : छात्र को गोली मारने के मामले में फरार चल रहे आरोपित रितेश कुमार उर्फ सोनू यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया. जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. पुलिस के बढ़ते दबिश के कारण सोनू यादव ने बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में सरेंडर किया. घटना के बाद से ही उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस दबिश बनाये हुए थी. लगातार छापेमारी की जा रही थी. इसके बाद उसने कोर्ट में सरेंडर किया.
विदित हो कि 20 अगस्त को मोबाइल के पैसे के लेनदेन को लेकर ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ पोखरा के समीप धनजी यादव को गोली मार दी गयी थी. इस घटना को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हो उठे थे और सड़क जाम कर यातायात को बाधित कर दिया था. जख्मी युवक के बयान पर स्थानीय थाने में एफआइआर दर्ज करायी गयी थी. पुलिस के बढ़ते दबिश के कारण सरेंडर कर दिया.छात्र धनजी यादव को गोली मारने के मामले में ब्रह्मपुर थाने में कांड संख्या 290/2017 दर्ज किया गया था. जिसमें भारतीय दंड विधान की धारा 307 एवं आर्म्स एक्ट के धारा 27 के तहत मामला दर्ज कराया गया था.बताते चलें कि उक्त धारा अजमानतीय प्रवृत्त का है.