बिहार: विदेश जाने वाले कामगारों के हितों की रक्षा करेगी राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो,जानें क्या है प्लान

Updated at : 30 Jul 2022 5:32 PM (IST)
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बिहार: विदेश जाने वाले कामगारों के हितों की रक्षा करेगी राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो,जानें क्या है प्लान

बिहार सरकार की ओर से विदेश मंत्रालय के मार्गदर्शन में अब तक 1680 लोगों को यह प्रशिक्षण दिया जा चुका है. वर्तमान में पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा गया के नियोजनालयों में यह प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध है.

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विदेश जाने वाले कामगारों के हितों की रक्षा के लिए बिहार सरकार सतत प्रयास कर रही है. राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो वैसे आवेदक, जिन्हें विदेश में रोजगार के अवसर प्राप्त हो गया है, उनके प्रस्थान से पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण (पीडीओटी) प्रदान भी कर रही है. इस प्रशिक्षण में गन्तव्य देश के प्रचलित व्यवहार, प्रवासन नियम इत्यादि की समुचित जानकारी दी जाती है. पत्रकारों से बात करते हुए इस बात की जानकारी श्रम संसाधन मंत्री जिवेश कुमार ने शनिवार को दी.

श्रम संसाधन मंत्री जिवेश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार की ओर से विदेश मंत्रालय के मार्गदर्शन में अब तक 1680 लोगों को यह प्रशिक्षण दिया जा चुका है. वर्तमान में पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा गया के नियोजनालयों में यह प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध है. जिला नियोजनालय, बेतिया में भी यह सुविधा शीघ्र प्रारंभ होने वाली है. इसके अतिरिक्त राज्य के 18 अन्य जिलों- सिवान, गोपालगंज, मधुबनी, सुपौल, भागलपुर, बांका, रोहतास, मुंगेर, बक्सर, नालंदा, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, मोतिहारी, बेगुसराय, नवादा तथा भभुआ (कैमूर) में यह प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुमति के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है.

श्रम संसाधन मंत्री ने कहा कि रोजगार और उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले इच्छुक नागरिकों को समुचित सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग किया जा रहा है. इसके लिए सभी जिला नियोजनालयों को प्रवासन संसाधन केंद्र (Migration Resource Centre) के रूप में चिन्हित किया गया है. इस केन्द्र पर विदेश में रोजगार के लिए आवश्यक दस्तावेजों, प्रक्रिया, नियम इत्यादि की समुचित जानकारी उपलब्ध करायी जाती है.

उन्होंने बताया कि बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रिक्रुटिंग एजेंट का लाइसेंस प्रदान किया गया है. निकट भविष्य में विदेश जाने के इच्छुक आवेदकों को समुद्रपार नियोजन ब्यूरो द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाए. रोजगार के लिए विदेश जाने के इच्छुक आवेदक अपना निबंधन संबंधित जिले के नियोजनालय में करा सकते हैं. निकट भविष्य में रिक्ति आने पर उन्हें सूचित किये जाने का प्रावधान है.

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