Bihar Assembly Election 2020 चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग को देखते हुए बड़ा आदेश दिया है. आयोग ने एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लागू रहने के दौरान मीडिया में ज्योतिषियों, टैरो कार्ड रीडिंग और एक्सपर्ट्स के नतीजों की भविष्यवाणी पर रोक लगा दी है. बिहार में तीन चरणों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग होगी.
चुनाव आयोग के मुताबिक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिबंध की अवधि के दौरान किसी भी तरह के कार्यक्रमों का प्रकाशन और प्रसारण नहीं करेंगे, जिससे स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित कराने में दिक्कत पेश आए. बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग का परामर्श सबसे पहले 30 मार्च 2017 को जारी किया गया था. उस दौरान चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126-ए का हवाला दिया था.
चुनाव आयोग के नए आदेश में जिक्र है ज्योतिषियों, टैरो कार्ड रीडर और राजनीतिक एक्सपर्ट्स या किसी भी व्यक्ति के चुनाव परिणामों से जुड़ी भविष्यवाणी पर रोक रहेगी. आयोग के मुताबिक आदेश की अनदेखी जनप्रतिनिधित्व कानून का सीधा उल्लंघन होगा. बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में 3 नवंबर को दूसरे चरण के बाद 7 नवंबर को तीसरे चरण की वोटिंग होगी. चुनाव के परिणाम 10 नवंबर को निकलेंगे.
आयोग ने पहले चरण के मतदान की पूरी तैयारी कर ली है. पहले चरण के मतदान के लिए राज्य की 71 विधानसभा सीटों के लिए कुल 31,371 बूथ बनाए गए हैं. पहले चरण में कुल 2.14 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे. इसमें एक करोड़ 12 लाख 76 हजार पुरुष, एक करोड़ एक लाख 29 हजार महिला और 599 थर्ड जेंडर मतदाता हैं. वोटिंग के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव की गाइडलाइंस को पूरी तरह मानना होगा.
Posted : Abhishek.