आरा : प्रेम प्रसंग में हुई हत्या के एक मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी द्विवेदी ने मंगलवार को आरोपित चिंकी कुमारी को उम्रकैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ददन श्रीवास्तव ने बहस किया. उन्होंने बताया कि 11 जून, 2014 को बक्सर निवासी धनंजय मिश्रा का शव जगदीशपुर थानांतर्गत परसिया गांव में मिला था.
घटना को लेकर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. पुलिस ने अनुसंधान के दौरान परसिया गांव के चिंकी कुमारी समेत पांच लोगों को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया था. पुलिस ने हत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया था. अपर न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए परसिया गांव निवासी चिंकी कुमारी को उक्त सजा सुनाई.