गांजा रखने के आरोपित को सश्रम 10 वर्ष की कैद

Published at :05 Apr 2016 12:59 AM (IST)
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गांजा रखने के आरोपित को सश्रम 10 वर्ष की कैद

आरा : तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी द्विवेदी ने 904 किलो गांजा रखने के एक मामले में आरोपी फिरोज हुसैन को सश्रम दस वर्ष कैद व एक लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनायी. वहीं उन्होंने उक्त मामले में तीन आरोपी मोतीहारी जिला के भाग नारायण यादव, दीपक साहनी व बब्लू कुमार यादव को […]

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आरा : तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी द्विवेदी ने 904 किलो गांजा रखने के एक मामले में आरोपी फिरोज हुसैन को सश्रम दस वर्ष कैद व एक लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनायी. वहीं उन्होंने उक्त मामले में तीन आरोपी मोतीहारी जिला के भाग नारायण यादव, दीपक साहनी व बब्लू कुमार यादव को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोप मुक्त कर रिहाई का आदेश दिया.

अभियोजन के पक्ष से विशेष लोक अभियोजक राणा प्रताप सिंह ने बहस किया,
जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ददन श्रीवास्तव ने बहस किया था. लोक अभियोजक ने बताया कि तत्कालीन कोईलवर थानाध्यक्ष शिव नारायण राम को 4 अगस्त 2010 को गुप्त सूचना मिली थी कि नागालैंड का एक ट्रक गांजा लेकर जा रहा है. इसकी सूचना उन्होंने वरीय पदाधिकारी को दिया. कार्यपालक दण्डाधिकारी मो मुस्ताक अहमद के नेतृत्व में बड़की चन्दा गांव के पास ट्रक को पकड़ा गया, जिसके डाला से 904 किलो गांजा बरामद किया गया.
ट्रक के ड्राइवर आसाम राज्य के धमादी जिला निवासी फरोज हुसैन व चार मजदूर को गिरफ्तार किया गया. सुनवाई के दौरान एक अभियुक्त मनोज कुमार यादव के वाद को अलग कर दिया गया था. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाते हुए आरोपी फिरोज हुसैन को सश्रम दस वर्ष कैद व एक लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनायी.
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