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Bhagalpur_Newsआरटीई के तहत नामांकन में रुची नहीं ले रहे प्राइवेट स्कूल

Updated at : 24 Jun 2024 10:32 PM (IST)
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Bhagalpur_Newsआरटीई के तहत नामांकन में रुची नहीं ले रहे प्राइवेट स्कूल

कमजोर और अलाभकारी बच्चों के नामांकन में रुचि नहीं ले रहे निजी विद्यालय, होगी कार्रवाई

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पिछले दो माह से जिले के सभी निजी विद्यालयों को शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 25 फीसदी कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं का मुफ्त नामांकन लेने का निर्देश जारी किया गया था, लेकिन मुफ्त नामांकन में जिले के निजी विद्यालयों ने रुचि नहीं ली. मालूम हो कि जिले में प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों की संख्या 236 है लेकिन नामांकन के लिए सामने आये बच्चों के आवेदन की संख्या महज 142 है. शिक्षा विभाग शिक्षा का अधिकार कानून को शत-प्रतिशत लागू कराने को लेकर गंभीर है. इस बाबत प्राथमिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान के डीपीओ डॉ जमाल मुस्तफा ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि निजी विद्यालयों को बार-बार शिक्षा का अधिकार कानून के तहत अलाभकारी और कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं का नामांकन लेने का निर्देश दिया जा रहा है, लेकिन पूरे जिले में मात्र 142 प्राप्त है, जो असंतोषजनक है.

बिना विभागीय प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों का संचालन दंडनीय है

ज्ञात हो कि निजी विद्यालय संचालन से पूर्व शिक्षा का अधिकार कानून के तहत ई संवर्धन पोर्टल के माध्यम से प्रस्वीकृति लिया जाना है. बिना विभागीय प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों का संचालन दंडनीय है. प्रस्वीकृति प्राप्त सभी विद्यालयों को ज्ञानदीप पोर्टल पर भी पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है, ताकि शिक्षा के अधिकार कानून को लागू किया जा सके. लेकिन निजी विद्यालयों में 236 में मात्र 160 विद्यालयों द्वारा ज्ञानदीप पोर्टल पर पंजीकरण कराया गया है. जिस कारण ऑनलाइन नामांकन हेतु आवेदन में भागलपुर जिला की प्रगति अत्यंत धीमी है.

27 जून को डीईओ कार्यालय में होगी प्रस्वीकृति प्राप्त निजी स्कूलों के संचालकाें की बैठक

डाॅ जमाल मुस्तफा ने बताया कि राज्य कार्यालय द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया है. सभी निजी विद्यालयों को अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करते हुए आरटीई कानून के तहत 25 फीसदी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. नामांकन नहीं लेने की स्थिति में शिक्षा का अधिकार कानून का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार को संसूचित कर दिया जायेगा. डाॅ जमाल मुस्तफा ने बताया कि 27 जून को डीईओ कार्यालय में सभी प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों के संचालक एवं प्रबंधकों को प्रतिवेदन के साथ बुलाया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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