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डाॅक्टर व कंपाउंडर को दी कड़ी सजा

बांका/शंभुगंज . थाना क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शंभुगंज में पदस्थापित डाॅक्टर सुधीर रंजन के क्लिनिक में इलाज के दौरान डाॅक्टर एवं उनके कंपाउंडर के द्वारा लगायी गयी सूई के बाद वंशीपुर गांव के सदन कुमार सिंह की मौत हो गयी थी. इस मामले में मृतक के पिता इंद्र मोहन सिंह ने 30 जुलाई 1996 […]

बांका/शंभुगंज . थाना क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शंभुगंज में पदस्थापित डाॅक्टर सुधीर रंजन के क्लिनिक में इलाज के दौरान डाॅक्टर एवं उनके कंपाउंडर के द्वारा लगायी गयी सूई के बाद वंशीपुर गांव के सदन कुमार सिंह की मौत हो गयी थी. इस मामले में मृतक के पिता इंद्र मोहन सिंह ने 30 जुलाई 1996 को थाना में एक लिखित आवेदन देकर डा. सुधीर रंजन व कंपाउंडर केहनीचक गांव के भोला सिंह एवं जगत मंडल पर गलत सूई देने से मौत हो जाने की एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

जिस मामले में शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट अजीत कुमार महतो की अदालत ने प्राथमिकी अभियुक्त चिकित्सक सुधीर रंजन को 17 वर्ष व कपांडर भोला सिंह व जगत मंडल को 7-7 की सजा सुनाई है. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार सभी अभियुक्तों को सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया है. कोर्ट की सजा आने के बाद मृतक के पत्नी मीना देवी ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है.

उन्होंने कहा है कि फैसला आने में देर जरूर हुई लेकिन पति के हत्यारे को सजा मिलने से दिल सकुन मिला है. कोर्ट में बहस के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता शोभा कुमारी एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ज्योतिनंदन झा शामिल थे. घटना क्रम के अनुसार सदन कुमार अपने किसी रोग के उपचार के लिए शंभुगंज स्थित कर्णपुर रोड में चिकित्सक के यहां गया था. जहां चिकित्सक के द्वारा सुई लगाने के बाद उनकी मौत हो गयी थी. मौत की घटना हो जाने के बाद चिकित्सक एवं उनके कंपाउंडर ने साक्ष्य को छुपाने के लिए शव को ठिकाने लगाने के लिए बगल के एक नदी के बालू में दफन कर दिया था. बाद में परिजनों एवं ग्रामीणों के हो-हंगामा के बाद पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए बांका भेज दिया था. जिस मामले में न्यायालय की फैसला आने पर मृतक परिजनों के घर में सकुन का माहौल देखा गया.

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