दुकानों के आवंटन में गड़बड़ी व लोगों से अवैध वसूली का आरोप
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कुमार अनुज पर लगाये गये हैं कई गंभीर आरोप
दुकानों के आवंटन में गड़बड़ी व लोगों से अवैध वसूली का आरोप भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की धारा सात और लोक संपत्ति की क्षति अधिनियम 1984 के तहत केस दर्ज पूर्व एसडीएम के साथ एसडीएम कार्यालय के दो, बाजार समिति के एक कर्मचारी के साथ ही एक अन्य के खिलाफ दर्ज की गयी प्राथमिकी भागलपुर : […]
भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की धारा सात और लोक संपत्ति की क्षति अधिनियम 1984 के तहत केस दर्ज
पूर्व एसडीएम के साथ एसडीएम कार्यालय के दो, बाजार समिति के एक कर्मचारी के साथ ही एक अन्य के खिलाफ दर्ज की गयी प्राथमिकी
भागलपुर : बागबाड़ी बाजार समिति प्रांगण में दुकानों के आवंटन में नियम को ताक पर रख कर मनमाने ढंग से दुकानों के आवंटन और दुकानदारों से अवैध रूप से पैसे की वसूली के
आरोप में तत्कालीन एसडीएम कुमार अनुज सहित अनुमंडल कार्यालय सदर के लिपिक मुकेश कुमार सिन्हा, एक और लिपिक राजेश कुमार जायसवाल, बाजार समिति (वि) के परिचारी नारायण दास और विवेक चौधरी उर्फ पिंटू चौधरी पर मंगलवार की रात साढ़े ग्यारह बजे मोजाहिदपुर थाने में कार्यपालक दंडाधिकारी राजेश्वरी कुमारी पोद्दार की लिखित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गयी.
यह लगे हैं आरोप
नीलामी की प्रक्रिया के तहत दुकान और गोदामों का आवंटन सार्वजनिक नीलामी द्वारा करना था, जबकि बागबाड़ी बाजार समिति में दुकानों का आवंटन पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर किया गया और इसके लिए कोई आम सूचना कहीं प्रकाशित नहीं करायी गयी
बागबाड़ी बाजार समिति में अवस्थित दुकानों और गोदामों का जीर्णोद्धार या नवनिर्माण की स्वीकृति राज्य कृषि विपणन पटना के प्रशासक से ली जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. तत्कालीन एसडीएम के मौखिक निर्देश पर यह सारे काम करवा दिये
बागबाड़ी बाजार समिति प्रांगण में खाली परती जमीन पर दुकान के लिए भूखंडों का आवंटन किया गया, जबकि बिहार मकान पट्टा, किराया, बेदखली नियंत्रण अधिनियम के तहत खाली पड़ी जमीन के किराया का निर्धारण नहीं किया जा सकता.
नियम के अनुसार बाजार समिति में दुकानों व गोदामों के आवंटन को लेकर निर्णय लेने के लिए एक समिति गठित करनी थी, लेकिन कोई समिति गठित नहीं की गयी
कृषि विभाग के प्रधान सचिव और बिहार कृषि विपणन पर्षद के प्रशासन के आदेश की अवहेलना करते हुए तत्कालीन एसडीएम कुमार अनुज के द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया गया
जांच दल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संपूर्ण प्रांगण को आवंटन कार्य के लिए कई सेक्टर में विभाजित किया गया व श्रेणीवार दुकानों को उनके प्रकार के आधार पर विभाजित करते हुए कार्य योजना बनायी गयी थी. तत्कालीन एसडीएम सह विशेष पदाधिकारी कृषि बजार समिति द्वारा इस तरह के किसी लिखित प्रारूप को अनुमोदित नहीं किया गया
एसडीएम कार्यालय के कर्मी मुकेश कुमार सिन्हा, राजेश जायसवाल और बाजार समिति के प्रचारी नारायण दास द्वारा स्वीकार किया गया कि प्रत्येक दुकानदार से 150 वर्गफीट की दुकान के लिए 10 महीने की राशि 15 सौ रुपये लिये गये और उसकी रसीद दी गयी. प्रत्येक दुकानदार से दो हजार रुपये अतिरिक्त लिये गये, जो बिना किसी रसीद के थे जो आपराधिक वित्तीय अनियमितता है. 23 लाख 41 हजार 600 रुपये की राशि का कोई रोकड़ बही कार्यालय में संधारित नहीं किया गया
विवेक चौधरी उर्फ पिंटू चौधरी को प्रांगण में स्थित दुकान आवंटन विनिश्चित करने के उद्देश्य से रखा गया तथा उसी से बिना पावती रसीद की राशि वसूली गयी, जो तत्कालीन एसडीएम ने प्राप्त किया. राशि तत्कालीन एसडीएम के आवास पर पहुंचाया गया
बाजार समिति के परिचारी नारायण दास ने दुकानों के आवंटन में नियमों की अनदेखी की तरफ तत्कालीन एसडीएम का ध्यान आकृष्ट कराया, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया
जांच प्रतिवेदन में कहा गया है कि अतिक्रमण हटाने के क्रम में विस्थापित दुकानदारों को बसाने के लिए भागलपुर हाट की परिकल्पना को मूर्त रूप देने की आड़ में बागबाड़ी बाजार समिति के प्रांगण में दुकानों के अनधिकृत आवंटन के साथ ही अवैध वसूली के तथ्य सही पाये गये हैं.
आवेदन के साथ 22 अनुलग्नक दिये गये हैं
पूर्व एसडीएम कुमार अनुज सहित पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर बबरगंज थाना में दिये गये आवेदन के साथ दुकान आवंटन में गड़बड़ी की जांच के दौरान सामने आयी शिकायतों से संबंधित 22 अनुलग्नक भी लगाये गये हैं इनमें
बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद द्वारा निर्गत पत्रों की प्रति
जांच के दौरान किये गये वीडियोग्राफी की सीडी
आवंटित दुकान के विरुद्ध प्राप्त राशि से संबंधित तीन पंजी
बाजार समिति, मुंदीचक एवं बागबाड़ी के रसीद की जांच विवरणी, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा एवं स्टेट बैंक मिरजानहाट की पासबुक की छाया प्रति
एक ही व्यक्ति को अलग-अलग पत्रांक दिनांक के माध्यम से दुकान, गोदाम आवंटन की विवरणी
रसीद के आधार पर एक ही परिवार को एक से अधिक दुकान आवंटन की सूची
पूजा ट्रेडर्स के बसंत कुमार सिंह द्वारा समर्पित शिकायत पत्र
अमित रंजन के द्वारा समर्पित शिकायत पत्र
अनुपम कुमारी द्वारा समर्पित शिकायत पत्र
मो शहंशाह एवं अन्य के द्वारा समर्पित शिकायत पत्र
सेक्टर चार दुकान संख्या 47 के राम लोचन शर्मा का बयान
आलोक कुमार वर्मा द्वारा दिये गये आवेदन एवं तालाब का नक्शा एवं मापी
बाजार समिति के चहारदीवारी निर्माण हेतु प्राक्कलन
सुनवाई के दौरान प्राप्त 511 आवेदन
कैलाश पासवान द्वारा समर्पित शपथ पत्र एवं रुबी मिश्रा द्वारा समर्पित पत्र
प्रतिनियुक्त कर्मियों का आवेदन
बाजार व्यवस्था हेतु विभाग को भेजे गये पत्र रसीद के अनुवंटियों की सूची
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