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ओमबाबा हत्याकांड में कोर्ट ने मेयर की अग्रिम जमानत में केस डायरी मांगी
भागलपुर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में बुधवार को ओमबाबा हत्याकांड में मेयर दीपू भुवानिया की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में केस डायरी मांगी. कोर्ट की अगली तारीख 25 अप्रैल की लगी है. आरोपित कन्हैया शर्मा की भी अग्रिम जमानत की सुनवाई थी. सीजेएम ने 27 नवंबर 2016 को […]
भागलपुर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में बुधवार को ओमबाबा हत्याकांड में मेयर दीपू भुवानिया की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में केस डायरी मांगी. कोर्ट की अगली तारीख 25 अप्रैल की लगी है. आरोपित कन्हैया शर्मा की भी अग्रिम जमानत की सुनवाई थी. सीजेएम ने 27 नवंबर 2016 को संज्ञान लेते हुए प्रथम दृष्टया मेयर सहित अन्य को आरोपित पाते हुए 2 नवंबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया था.
सीजेएम के निर्देश के खिलाफ मेयर को छोड़ कर चार अन्य आरोपित पार्षद संतोष कुमार, पूर्व पार्षद शंकर पोद्दार, कन्हैया शर्मा व संजू ने सत्र न्यायाधीश के पास पुनरीक्षण वाद दायर किया था. यह लंबित है. पूर्व पार्षद शंकर पोद्दार ने सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में अग्रिम जमानत लगायी थी, जो नामंजूर हो गयी थी. वह हाइकोर्ट चला गया, जहां से उसे अग्रिम जमानत मिल गयी.
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