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दहेज हत्या के मामले में ससुर को सात वर्ष कैद

भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी की कोर्ट में दहेज हत्या के आरोप में बुधवार को विवाहिता के ससुर परशुराम यादव को सात वर्ष की कैद की सजा सुनायी गयी. उनके खिलाफ पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगा, जिसे नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. कोर्ट ने मामले में विवाहिता […]

भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी की कोर्ट में दहेज हत्या के आरोप में बुधवार को विवाहिता के ससुर परशुराम यादव को सात वर्ष की कैद की सजा सुनायी गयी. उनके खिलाफ पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगा, जिसे नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. कोर्ट ने मामले में विवाहिता काजल की हत्या के आरोप से पति संदीप कुमार यादव, भैंसुर राजेश यादव, संजय यादव, परशुराम यादव की पत्नी सरस्वती यादव, बेबी यादव को बरी कर दिया था. सरकार की ओर से मामले में अपर लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह व बचाव पक्ष से अरुण झा ने पैरवी की.
यह था मामला.
हाजीपुर (साहेबगंज, झारखंड) के संजय कुमार यादव की बेटी काजल कुमारी की शादी कमलचक (ईशीपुर बाराहाट) के संदीप कुमार यादव से हुई थी. शादी के ढाई माह बाद से ससुराल पक्ष ने काजल कुमारी को दहेज के लिए तंग करना शुरू कर दिया. काजल कुमारी से सात लाख रुपये व एक मोटरसाइकिल की डिमांड होने लगी. 22 अगस्त 2012 को काजल के हत्या की सूचना उसके पिता संजय कुमार यादव को आयी. तभी उसका पति संदीप कुमार यादव मौके पर नहीं था. पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया.
काजल व संदीप कुमार यादव ने भाग कर की थी शादी. काजल कुमारी का ननिहाल कमलचक में था. उसके नाना के मकान के पड़ोस में संदीप कुमार यादव रहता था. संदीप कुमार यादव फौज में था तथा अंबाला में तैनात था. संदीप कुमार यादव व काजल कुमारी अंबाला भाग कर वहां शादी कर ली. शादी की सूचना काजल के पिता संजय कुमार यादव को मिली. किसी तरह से मान-मनौव्वल के बाद शादी को पारिवारिक मान्यता मिली.

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