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जुगाड़ गाड़ियों के परिचालन पर राज्य में लगेगा पूर्ण प्रतिबं

भागलपुर : जुगाड़ गाड़ियों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगायी जायेगी. इन गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगाने को लेकर राज्य परिवहन आयुक्त राम किशोर मिश्र ने सभी परिवहन अधिकारियों को पत्र लिखा है. सीआइडी एडीजी ने सभी आइजी, डीआइजी, एसएसपी और एसपी को भी पत्र की कॉपी भेज कर जुगाड़ गाड़ियों के […]

भागलपुर : जुगाड़ गाड़ियों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगायी जायेगी. इन गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगाने को लेकर राज्य परिवहन आयुक्त राम किशोर मिश्र ने सभी परिवहन अधिकारियों को पत्र लिखा है. सीआइडी एडीजी ने सभी आइजी, डीआइजी, एसएसपी और एसपी को भी पत्र की कॉपी भेज कर जुगाड़ गाड़ियों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है. एसएसपी मनोज कुमार ने सभी डीएसपी और थानाध्यक्षों को पत्र लिख कर जुगाड़ गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. जुगाड़ गाड़ी पर प्रतिबंध लगाने को जनहित से जोड़ कर देखा

जुगाड़ गाड़ियों के…
गया है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है. भागलपुर और इसके आस-पास तीन हजार से ज्यादा जुगाड़ गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है जिस पर रोक लगायी जायेगी.
मोटरयान नियमावली के नियमाें के तहत मानक को पूरा नहीं करते जुगाड़ गाड़ी
परिवहन, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गये पत्र में जुगाड़ गाड़ियों के परिचालन को दंडनीय अपराध बताया गया है. कहा गया है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 एवं बिहार मोटरयान नियमावली 1992 के किसी भी धारा अथवा नियम में वर्णित वाहनों के मानकों को जुगाड़ गाड़ी पूरा नहीं करता. यही वजह है कि ऐसे वाहनों के प्रोटोटाइप की मंजूरी का प्रमाणपत्र भी जारी नहीं किया जाता. ऐसे में इन वाहनों का परिचालन पूरी तरह से अवैध है.
दुर्घटना हो जाये तो क्षतिपूर्ति का दावा भी नहीं कर सकते
जुगाड़ गाड़ियों के बारे में बताया गया है कि ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन, परमिट, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता. ऐसे में इन वाहनों से दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति का भी दावा नहीं किया जा सकता. जुगाड़ गाड़ियों के परिचालन को विभागीय नियमों और अधिनियमों की खुली अवहेलना बताया गया है.
ट्रैफिक को लेकर इस तरह समस्या उत्पन्न करता है जुगाड़ गाड़ी
जुगाड़ गाड़ी डीजल पंप सेट, मोटरसाइकिल हैंडिल, माल ढोनेवाला रिक्शा और ठेला को बॉडी के समायोजन द्वारा स्थानीय स्तर पर तैयार किया जाता है. इन वाहनों पर व्यवसायिक उपयोग में आनेवाले सामान ढोये जाते हैं जिनमें छड़, सिमेंट और लकड़ी आदि शामिल हैं. जुगाड़ वाहनों का बनावट इस तरह का है कि वह किसी भी गली मुहल्ले में लेकर जाया जा सकता है. ऐसे में ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो जाती है. सरकार से आये पत्र में इन वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल वाद 3265/2012 चेयरमैन, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपाेरेशन एवं अन्य बनाम श्रीमती संतोष एवं अन्य दिनांक 10.05.13 को पारित न्यायादेश, मोटरयान अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 एवं बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1992 में वर्णित प्रावधानों की समीक्षा करने के बाद आदेश पारित किया गया.
जुगाड़ गाड़ी पर रोक लगा तो होगा आंदोलन
एक्टू की ओर से जुगाड़ गाड़ी पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में आंदोलन किया जायेगा. एक्टू के जिला सचिव मुकेश मुक्त ने कहा कि जुगाड़ गाड़ी पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही थी, उस समय ही सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था कि यदि रोजगार देनेवाली गाड़ी को रोका गया, तो आंदोलन किया जायेगा. अब यदि आदेश आया है, तो शीघ्र बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा तय की जायेगी.
राज्य परिवहन आयुक्त राम किशोर मिश्र ने सभी परिवहन अधिकारियों के साथ ही जिलों के एसएसपी और एसपी को लिखा पत्र
केंद्रीय या राज्य मोटरयान नियमावली के मानकों को पूरा नहीं करनेवाले जुगाड़ गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश
ऐसे वाहनों से दुर्घटना होने पर प्रभावित व्यक्ति या वाहन को क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किये जाने की बात भी पत्र में कही गयी
जुगाड़ गाड़ियों पर प्रतिबंध को जनहित का मामला बताते हुए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही गयी है

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