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दहेज हत्या में सास व देवर को आजीवन कारावास
सन्हौला के अशरफ नगर में विवाहिता की हुई थी हत्या भागलपुर : चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शिवानंद मिश्र की कोर्ट ने सन्हौला के अशरफ नगर में बीबी मीना खातून की हत्या करने के आरोप में बुधवार को सास बीबी कैली खातून व शाहरूख मंसूरी को उम्रकैद की सजा सुनाई. दोनों आरोपिताें को 20-20 हजार रुपये […]
सन्हौला के अशरफ नगर में विवाहिता की हुई थी हत्या
भागलपुर : चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शिवानंद मिश्र की कोर्ट ने सन्हौला के अशरफ नगर में बीबी मीना खातून की हत्या करने के आरोप में बुधवार को सास बीबी कैली खातून व शाहरूख मंसूरी को उम्रकैद की सजा सुनाई. दोनों आरोपिताें को 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा होगी. कोर्ट ने जुर्माना राशि का 80 फीसदी पीड़ित पक्ष को देने का निर्देश दिया. सरकार की ओर से मामले में मो अकबर व बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता अभयकांत झा ने पैरवी की.
यह था मामला. सन्हौला के अशरफ नगर में बीबी मीना खातून की शादी मो इसरायल के पुत्र जिबरइल के साथ हुई थी. पिता ने दहेज के रूप में 91 हजार रुपये व मोटरसाइकिल दिया था. ससुराल में शादी के एक माह बाद से ही सास बीबी कैली खातून व देवर शाहरूख मंसूरी ने जेवर देने का दबाव बनाने लगे. उसका पति जिबरइल मुंबई में काम करता था.
बीबी मीना खातून को उसकी सास बीबी कैली खातून मोबाइल से बात करने भी नहीं देती थी. इस बीच बीबी मीना खातून अपने मायके आयी और अपनी मां को ससुराल में दहेज को लेकर पैसे व जेवरात की मांग के बारे में विस्तार से बताया. बीबी मीना खातून को उसकी मां ने एक मोबाइल व सिम दिया. 19 अगस्त 2015 की शाम चार बजे जब वह मोबाइल से बात कर रही थी, तभी उसकी सास बीबी कैली खातून आ गयी. उसके बाद बीबी कैली खातून ने शाहरूख मंसूरी के साथ मिल कर मीना खातून के शरीर पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी. इससे मीना खातून बुरी तरह झुलस गयी. घटना की सूचना पर पहुंचे भाई ने मीना खातून को उसे गंभीर हालत में जेएलएनएमसीएच में भरती कराया जहां इलाज के दौरान मीना खातून की मौत हो गयी. पुलिस ने सास बीबी कैली खातून व देवर शाहरुख मंसूर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. पुलिस ने मामले में 31 मई 2016 को दोनों आरोपित के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया.
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