भागलपुर : बिहार कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), सबौर के पूर्व वीसी डॉ मेवालाल चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार को होगी. सत्र न्यायाधीश अरविंद माधव की अदालत में मंगलवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर की गयी, जो षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में ट्रांसफर कर दी गयी. पूर्व वीसी ने याचिका में कहा कि सभी आरोप राजनीति से प्रेरित है. उनका कोई परिजन सहायक प्रोफेसर सह जूनियर साइंटिस्ट पद की बहाली में नहीं लगा है.
बहाली में हुई धांधली के आरोप से उनका कोई लेना-देना नहीं है. पूर्व वीसी ने याचिका में कहा कि बीएयू की सेलेक्शन कमेटी में बतौर वीसी उनका रोल कमेटी सदस्यों की संस्तुति पर सहमति देना था. बोर्ड के सामने सहायक प्रोफेसर सह जूनियर साइंटिस्ट पद के अभ्यर्थी की मार्किंग, साक्षात्कार आदि हुए. बोर्ड की सहमति से तमाम अभ्यर्थी का चयन हुआ. उन्होंने बताया कि वर्तमान में विधायक होने के कारण उनके कई राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी हैं, जो उन्हें बदनाम करना चाहते हैं. वह बेकसूर हैं और अपने ऊपर लगे आरोप को सिरे से खारिज करते हैं.
सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर