एनएच-80 के पटल बाबू रोड मामले में बुधवार को सुनवाई की. कोर्ट ने निर्माण कंपनी बादल युवराज कंस्ट्रक्शन फटकार लगाते हुए कहा कि सड़क निर्माण का काम छह माह में पूरा कर दें.
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छह माह में काम पूरा नहीं तो ब्लैक लिस्टेड कर देंगे : कोर्ट
एनएच-80 के पटल बाबू रोड मामले में बुधवार को सुनवाई की. कोर्ट ने निर्माण कंपनी बादल युवराज कंस्ट्रक्शन फटकार लगाते हुए कहा कि सड़क निर्माण का काम छह माह में पूरा कर दें. कंस्ट्रक्शन ठेकेदार के अधिवक्ता ने कोर्ट से मांगा समय सोमवार को मामले पर दोबारा सुनवाई की तिथि हुई तय भागलपुर : पटना […]
कंस्ट्रक्शन ठेकेदार के अधिवक्ता ने कोर्ट से मांगा समय
सोमवार को मामले पर दोबारा सुनवाई की तिथि हुई तय
भागलपुर : पटना हाइकोर्ट के न्यायाधीश नवनीती प्रसाद सिंह व विकास जैन की दो सदस्यीय बेंच ने एनएच-80 के पटल बाबू रोड मामले में बुधवार को सुनवाई की. कोर्ट ने निर्माण कंपनी बादल युवराज कंस्ट्रक्शन से कहा कि सड़क निर्माण का ठेका आपने खुली आंख से लिया था. ऐसे में आपकी क्या ड्यूटी बनती है. सड़क निर्माण का काम या तो छह माह में पूरा कर दें, अन्यथा आपके खिलाफ ब्लैक लिस्टेड करने का निर्देश जारी होगा. कोर्ट के कड़े तेवर पर निर्माण कंपनी की तरफ से अधिवक्ता गौतम केजरीवाल ने समय मांगा. कोर्ट ने मामले में सोमवार को दोबारा सुनवाई का आदेश दिया. मामले में सरकार की ओर से एएजी पुष्पकर एन साही के निर्देश पर सहायक काउंसल अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार ने जिरह में भाग लिया.
यह है मामला. 24 सितंबर 2014 को राजेश चंद्र झा ने पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें एनएच-80 के तहत हो रहे निर्माण में पटल बाबू रोड की ऊंचाई पर आपत्ति जतायी थी. सड़क निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका में कहा कि सड़क ऊंचा होने से दोनों तरफ के मकानों में पानी घुस जायेगा. इस कारण बारिश के दिनों में स्थिति भयावह हो गयी है. मामले को लेकर एनएच ने बादल युवराज कंस्ट्रक्शन को कहा कि सड़क का मेनटनेंस करायें. ऐसा नहीं करने पर रिस्क एंड कॉस्ट पर मेनटनेंस करायेंगे और कंपनी की जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी. विभाग के इस पत्र पर ठेकेदार हाइकोर्ट चला गया और कोर्ट ने मामले में स्टे दे दिया.
एनएच 80 को ऊंचा करने को लेकर सुनवाई. पटल बाबू रोड स्थित एनएच 80 को ऊंचा करने के मामले पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जज ने ठेकेदार से पूछा कि जब आपको नाला बनाना था, तो क्यों नहीं बनाया. इससे स्थानीय लोगों को दिक्कत हो रही है. इसे लेकर शीघ्र जवाब मांगा. अगली सुनवाई की तिथि सोमवार को निर्धारित की गयी.
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