नवगछिया : नवगछिया व्यवहार न्यायालय के एडीजे (प्रथम) विजय बहादुर यादव की अदालत ने बुधवार को रंगरा ओपी थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी नीरज पंडित व सालो पंडित को हत्याकांड में उम्रकैद और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. इसके अलावा आर्म्स एक्ट में पांच साल का कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. मामला 27 दिसंबर 2012 का है.
उस दिन शाम के चार बजे मकई के खेत में पुलिस पंडित अपने परिवार के सदस्यों के साथ बोरिंग से फसल का पटवन कर रहा था. नीरज पंडित व सालो पंडित ने मिलकर उसकी मशीन बंद कर दी. इसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद होने लगा. सालो पंडित और धीरज पंडित ने पुलिस पंडित को पीछे से पकड़ लिया और नीरज ने कनपटी पर उसे गोली मार दी. गंभीर हालत में उसे नवगछिया अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे मायागंज रेफर कर दिया गया. वहां जाने के दौरान रास्ते में ही पुलिस की मौत हो गयी. मामले के सूचक मृतक का भाई शैलेश पंडित के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. लोक अभियोजक श्रीकिशोर