भागलपुर : गृह मंत्रालय के नये आर्म्स लाइसेंस एक्ट से नये शस्त्र लाइसेंस लेनेवालों की जेब और ढ़ीली होगी. मंत्रालय ने बंदूक रखना महंगा कर दिया. नये एक्ट में लाइसेंस फीस से लेकर प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण(रेन्यूवल) की दर भी बढ़ा दी गयी है. स्थानीय स्तर पर बढ़ी फीस पर होनेवाली बैठक में अंतर वाली राशि को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जायेगी.
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, आर्म्स लाइसेंस एक्ट के संशोधन में कई तरह के प्रावधान में परिवर्तन हुआ है. इसमें आवेदन से लेकर उसके फीस का भी मामला है. आवेदन को लेकर पहले से अलग फॉर्मेट आये हैं, जो सभी आवेदक के लिए अनिवार्य है. फीस के बारे में एक्ट के आधार पर ही जिलाधिकारी स्तर से अंतिम आदेश निकला जायेगा.