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शराबबंदी : हाइकोर्ट के फैसले पर नो कमेंट !

भागलपुर: हाइकोर्ट पटना द्वारा सूबे में लागू शराबबंदी कानून पर राेक लगाने संबंधी फैसले के बाबत जनप्रतिनिधियों से लेकर पार्टी के नुमाइंदों ने बिना निर्णय को पूरी तरह जाने-समझे बिना कमेंट करना मुनासिब नहीं समझा. लेकिन सबने एक स्वर में सरकार द्वारा लागू किये गये शराबबंदी के निर्णय को सूबे के विकास के लिहाज से […]

भागलपुर: हाइकोर्ट पटना द्वारा सूबे में लागू शराबबंदी कानून पर राेक लगाने संबंधी फैसले के बाबत जनप्रतिनिधियों से लेकर पार्टी के नुमाइंदों ने बिना निर्णय को पूरी तरह जाने-समझे बिना कमेंट करना मुनासिब नहीं समझा. लेकिन सबने एक स्वर में सरकार द्वारा लागू किये गये शराबबंदी के निर्णय को सूबे के विकास के लिहाज से हितकर बताया है.
सूबे के विकास के लिहाज से जरूरी है शराबबंदी : अजीत
भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि महागंठबंधन सरकार द्वारा सूबे में लागू शराब बंदी सूबे के विकास व शांति के लिहाज से जरूरी था. श्री शर्मा ने कहा कि वे न्यायालय का सम्मान करते हैं. हाइकोर्ट के निर्णय को पूरी तरह से पढ़ने के बाद ही कोई ठोस प्रतिक्रिया व्यक्त की जा सकती है.
शराबबंदी के बाद सूबे में कम हो गये अपराध : डॉ तिरुपति नाथ
राजद के जिलाध्यक्ष डॉ तिरुपतिनाथ यादव ने कहा कि राज्य सरकार, हाइकोर्ट पटना द्वारा दिये फैसले को पूरी तरह से जानने-समझने के बाद ही अग्रिम कदम उठायेगी. श्री यादव ने कहा कि शराबबंदी के बाद सूबे की जनता ने शराब न पीने का मन बना लिया था. शराबबंदी के बाद सूबे में अपराध, रोड एक्सीडेंट व हंगामा जैसे मामले में कमी आ गयी थी. सरकार शराबबंदी को लेकर किये गये अपने फैसले पर अडिग है. इस फैसले को लेकर सरकार हर संभव कदम उठायेगी.
आदेश की जा रही समीक्षा, विमर्श के बाद सरकार उठायेगी कदम : विभूति गोस्वामी
जनता दल यू के जिलाध्यक्ष विभूति गोस्वामी ने कहा कि शराब बंदी के निर्णय को लेकर हाइकोर्ट पटना द्वारा दिया गया आदेश पर कुछ कमेंट किया जाना ठीक नहीं होगा. इस मामले को लेकर विशेषज्ञ, उत्पाद विभाग के अधिकारी व एडवोकेट जनरल के बीच उच्चस्तरीय समीक्षा की जा रही है. इस विमर्श के बाद ही इस आदेश को लेकर आगे की कार्यवाही तय की जायेगी.

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