राज्य परिवहन आयुक्त ने छह जुलाई को सूबे के सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को इस नियम का सख्त रूप से पालन करने के लिए निर्देश भी जारी किया है. जिला परिवहन कार्यालय में भी पत्र आ गया है . स्पीड गवर्नर लगाने के बाद रजिस्ट्रेशन के समय उस मशीन की फोटो भी देनी होगी. इस मशीन को लगाने के बाद गाड़ी के स्पीड में कमी आयेगी. अगर गाड़ी तेज चलाने की कोई चालक ने कोशिश भी की तो वह चल नहीं पायेगा. विभाग इस बात से संतुष्ट हो जायेगा कि इस वाहन में यह स्पीड गवर्नर लगा है तभी वाहन का रजिस्ट्रेशन हो पायेगा.
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बिना स्पीड गवर्नर व्यावसायिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं
भागलपुर: शहर के सड़कों पर तेज रफ्तार से चलने वाले व्यावसायिक वाहनों से होने वाली मौत को रोकने के लिए बड़ी कवायद शुरू हो गयी है. बिना स्पीड गवर्नर लगाये व्यावसायिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में निर्देश दिया है. राज्य परिवहन आयुक्त ने […]
भागलपुर: शहर के सड़कों पर तेज रफ्तार से चलने वाले व्यावसायिक वाहनों से होने वाली मौत को रोकने के लिए बड़ी कवायद शुरू हो गयी है. बिना स्पीड गवर्नर लगाये व्यावसायिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में निर्देश दिया है.
80 के ज्यादा प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन नहीं चला पायेंगे
इस मशीन के लगने पर अस्सी किलो मीटर प्रति घंटे के रफ्तार अधिकतम गति होगा.
शहर में दस हजार से अधिक व्यवसायिक वाहन चलते हैं
शहर में व्यवसायिक वाहनों की संख्या दस हजार से अधिक है. इनमें पांच हजार के लगभग ऑटो हैं. इसके अलावा ट्रक, बस, सूूमो और जीप हैं.
मुख्यालय से इस आशय का पत्र आया है. पत्र में जो भी निर्देश है उसी के अनुरूप काम होगा. नये व्यवसायिक वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने की बात है. इस निर्देश का कड़ाई से पालन किया जायेगा.
संजय कुमार ,जिला परिवहन पदाधिकारी
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