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निर्देश . राज्य खाद्य निगम ने जिला प्रशासन को भेजा पत्र

अनाज की कालाबाजारी रोकने के लिए राज्य खाद्य निगम ने ढुलाई वाहन में जीपीएस और रूट बदलने को लेकर दिशा दिये हैं. भागलपुर : अनाज की कालाबाजारी पर नकेल लगाने के लिए एक बार फिर राज्य खाद्य निगम ने ढुलाई वाहन में जीपीएस और रूट बदलने को लेकर दिशा निर्देश दिये हैं. अनाज ढुलाई में […]

अनाज की कालाबाजारी रोकने के लिए राज्य खाद्य निगम ने ढुलाई वाहन में जीपीएस और रूट बदलने को लेकर दिशा दिये हैं.

भागलपुर : अनाज की कालाबाजारी पर नकेल लगाने के लिए एक बार फिर राज्य खाद्य निगम ने ढुलाई वाहन में जीपीएस और रूट बदलने को लेकर दिशा निर्देश दिये हैं. अनाज ढुलाई में लगे वाहन का रूट बदलने की अनुमति डीएम स्तर से होगी. इसके लिए रूट बदलने की जानकारी का पत्र देना होगा.
वैसे जीपीएस सिस्टम के बगैर ढुलाई के बारे में 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देनी होगी.
राज्य खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक गंगा कुमार के पत्र के मुताबिक, खाद्यान्न ढोने में आरंभ स्थान से लेकर गंतव्य तक पहुंचने तक जीपीएस ऑन रहना चाहिए. किसी भी हालत में निर्धारित मार्ग में परिवर्तन नहीं किया जाये. अगर परिवर्तन करना है तो उसकी स्वीकृति जिलाधिकारी से लेनी होगी.
कर्मचारी पर तय हुई जिम्मेवारी
राज्य खाद्य निगम ने अनाज कालाबाजारी में गड़बड़ी के कारण निगम को होने वाला नुकसान कर्मचारी से वसूला जायेगा. इसमें पदाधिकारी व कर्मचारी से मानदेय का 10 फीसदी वसूली की जायेगी. वहीं ढुलाई संवेदक से 100 फीसदी नुकसान वसूलेंगे.
मुधबनी के एजीएम बने एसएफसी के जिला प्रबंधक
राज्य खाद्य निगम ने मधुबनी के एजीएम हरिमोहन झा को भागलपुर का जिला प्रबंधक बनाया है. वहीं जिला प्रबंधक भुवनेश्वर प्रसाद यहां एजीएम के रूप में कार्यरत रहेंगे.
जीपीएस सिस्टम के बगैर ढुलाई की 24 घंटे के अंदर देनी होगी रिपोर्ट
कालाबाजारी में सहभागिता पर कर्मचारी पर होगी कार्रवाई

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