एनआइसी में रैंडम तरीके से हाेगी चयन प्रक्रिया
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पहले से तय नहीं होगा मतगणना एजेंट का नाम
एनआइसी में रैंडम तरीके से हाेगी चयन प्रक्रिया भागलपुर : जिला प्रशासन रैंडम तरीके से मतगणना से पहले मतगणना एजेंट का चयन करेगा. पहले से यह नहीं बताया जायेगा कि संबंधित मतगणना एजेंट किस मतगणना केंद्र पर तैनात रहेंगे. जिला प्रशासन ने इसकी जिम्मेवारी एनआइसी को दी है. जिस प्रकार चुनाव में कर्मचारियों की ड्यूटी […]
भागलपुर : जिला प्रशासन रैंडम तरीके से मतगणना से पहले मतगणना एजेंट का चयन करेगा. पहले से यह नहीं बताया जायेगा कि संबंधित मतगणना एजेंट किस मतगणना केंद्र पर तैनात रहेंगे. जिला प्रशासन ने इसकी जिम्मेवारी एनआइसी को दी है. जिस प्रकार चुनाव में कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गयी थी, उसी तर्ज पर मतगणना केंद्र पर मतगणना एजेंट भी तैनात होंगे. वहीं आयोग ने मतगणना के दौरान प्रत्याशी के पक्ष में कर्मी द्वारा गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है. उन्होंने ऐसे आरोपित मतगणना कर्मी को सह अभियुक्त बनाया जायेगा. संबंधित कर्मी के खिलाफ 15 दिन के अंदर चार्जशीट और उन पर स्पीडी ट्रायल चलाया जायेगा.
मतगणना के समय प्रत्याशी या उसके अभिकर्ता रहेंगे. आयोग ने मतगणना क्षेत्र के 100 मीटर दायरे को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है. मतगणना कक्ष या परिसर में प्रत्याशी, उसके निर्वाचन अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता ही जा सकते हैं और मतगणना कार्य देख सकते हैं. मगर गणना के समय उक्त तीनों में से किसी एक के ही वहां मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है.
सभी छह पदों के मतपत्र में भिन्नता पर कार्रवाई. आयोग ने सभी छह पदों के मतपत्र में भिन्नता को लेकर दिशा निर्देश दिये हैं. इसमें अलग-अलग मतपेटिका में अगर छह पदों के मतपत्र में अंतर अधिक होगा तो उसे तत्काल प्रपत्र-17 में उल्लेख करना होगा. अगर मतपेटिका में यह अंतर मतपत्रों की संख्या का दस प्रतिशत से अधिक होता है तो मतगणना परिणाम घोषित नहीं होगा. उसे जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत) के पास विचार के लिए भेजा जायेगा. इसमें यह भी जिक्र होगा कि इतने मतों के अंतर के हटाने के पश्चात विजयी प्रत्याशी के जीत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
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