नाथनगर के मारवाड़ी टोला में हुई थी परवेज आलम की हत्या
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हत्या के पांच आरोपित साक्ष्य के अभाव में बरी
नाथनगर के मारवाड़ी टोला में हुई थी परवेज आलम की हत्या भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने मंगलवार को परवेज आलम की हत्या में पांच आरोपित अजय मिश्रा, तन्नु मंडल, दिलीप केडिया, बंटी घोष और राजू यादव को बरी कर दिया. अदालती जिरह में सूचक नौशाद अंसारी ने घटना की पुष्टि की, […]
भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने मंगलवार को परवेज आलम की हत्या में पांच आरोपित अजय मिश्रा, तन्नु मंडल, दिलीप केडिया, बंटी घोष और राजू यादव को बरी कर दिया. अदालती जिरह में सूचक नौशाद अंसारी ने घटना की पुष्टि की, मगर आरोपित को पहचानने से इनकार कर दिया. इस तरह पांचों आरोपित पर हत्या के आरोप सीधे तौर पर नहीं लग सके. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक दीप कुमार और बचाव पक्ष से विनयानंद मिश्रा और संतोष चौधरी ने पैरवी की.
यह थी घटना. छह अप्रैल 2000 को नौशाद अंसारी का भाई परवेज आलम दोपहर ढाई बजे अपनी बाइक से दिलीप केडिया से मिलने मारवाड़ी टोला (नाथनगर) गया. शाम करीब सवा छह बजे मो आरीफ ने उनके घर पर फोन करके बताया कि परवेज आलम को गोली मारी गयी है. सूचना पाकर नौशाद अंसारी सीधे मारवाड़ी टोला पहुंचे. वहां पता चला कि परवेज को गंभीर हालत में जेएलएनएमसीएच ले गये हैं. नौशाद अंसारी के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया. उसने पुलिस को बताया कि मारवाड़ी टोला में रहने वाले लोगों ने बताया कि परवेज आलम दिलीप केडिया के साथ बैठा था. कुछ देर बाद वहां गोली चलने की आवाज आयी थी. घटना के समय दो लोग मोटरसाइकिल से फरार हुए थे. उन्होंने बताया कि धौरे राय के कुछ साथी घर पर आकर धमकी दे रहे थे. पुलिस ने नौशाद अंसारी के बयान पर अजय मिश्रा, तन्नु मंडल, दिलीप केडिया, बंटी घोष और राजू यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
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