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मोती यादव व रतन सिंह पर लगा सीसीए

भागलपुर : डीएम कोर्ट ने पंचायत चुनाव के तहत दो शातिर अपराधी चापर के मोती यादव और शाहकुंड के रतन सिंह पर सीसीए एक्ट लगाया है. अगले छह माह तक अपराधी को निर्देश वाले थाना में अपनी प्रतिदिन हाजिरी और पूरे दिन की गतिविधि की जानकारी देनी है. इसका उल्लंघन होने पर उनके खिलाफ कानूनी […]

भागलपुर : डीएम कोर्ट ने पंचायत चुनाव के तहत दो शातिर अपराधी चापर के मोती यादव और शाहकुंड के रतन सिंह पर सीसीए एक्ट लगाया है. अगले छह माह तक अपराधी को निर्देश वाले थाना में अपनी प्रतिदिन हाजिरी और पूरे दिन की गतिविधि की जानकारी देनी है. इसका उल्लंघन होने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

पंचायत चुनाव को देखते हुए एसएसपी ने अपने क्षेत्र के माेस्ट वांटेड अपराधी के खिलाफ जिलाधिकारी कोर्ट में सीसीए(बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-3(3)) के तहत आदेश देने की सिफारिश करती है. एसएसपी ने मोती यादव के बारे में डीएम कोर्ट में अपील की थी कि वह नवगछिया में दो गंभीर कांड का आरोपित है. डीएम ने आदेश दिया कि मोती यादव प्रतिदिन शाहकुंड थाना में हाजिरी देंगे और गोपालपुर थाना और रंगरा थाना में प्रत्येक दिन की गतिविधि की रिपोर्ट देंगे.
शाहकुंड थाना के रतन यादव के बारे में बताया गया कि शाहकुंड थाना में तीन अलग-अलग मामले में रतन सिंह आरोपित है. पंचायत चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की आशंका को देखते हुए उसके खिलाफ सीसीए एक्ट लगाया जाये.

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