भागलपुर : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश ने शनिवार को शाहकुंड के दारोगा अविनाश कुमार की हत्या मामले में तारणी मंडल को उम्रकैद की सजा सुनायी. इसके साथ 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया, इसे नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक रमेश चौधरी और बचाव पक्ष नारायण पाठक ने पैरवी की.
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दारोगा अविनाश हत्या मामले में तारणी को उम्रकैद
भागलपुर : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश ने शनिवार को शाहकुंड के दारोगा अविनाश कुमार की हत्या मामले में तारणी मंडल को उम्रकैद की सजा सुनायी. इसके साथ 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया, इसे नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामले में सरकार की ओर से अपर […]
यह था मामला. 23 जून 2014 को पंचरुखी बाजार में खुलनी का तारणी मंडल खुलेआम अपने साथियों के साथ चौक पर हथियार लेकर था. मामले की सूचना शाहकुंड थाना दरोगा अविनाश कुमार, बीएमपी-चार के हवलदार देवेंद्र कुमार, सिपाही कुमार कौशलेंद्र, नवनीत कुमार, रंजीत कुमार, नवीन कुमार के साथ गश्त कर रही टीम को मिली.
रात आठ बजे टीम के सदस्य जब पंचरुखी बाजार के चौक पर पहुंचे, तब तक सभी आरोपित खुलनी रोड की तरफ चले गये. दरोगा अविनाश कुमार ने सभी को वहां की घेराबंदी करने का निर्देश दिया. उधर से फायरिंग शुरू हो गयी. इस क्रम में पुलिस की तरफ से भी जवाब दिया गया. फायरिंग के दौरान एक गोली अविनाश कुमार के नाक के समीप लग गयी. जिससे वे बुरी तरह जख्मी हो गये. पुलिस टीम की लगातार फायरिंग के बाद आरोपित वहां से भाग खड़े हुए.
वहीं खुलनी का तारणी मंडल पकड़ लिया गया. बाद में दरोगा अविनाश कुमार को शाहकुंड प्राथमिक स्वास्थ्य दाखिल कराया गया. इसके बाद उसे जेएलएमएनसीएच लाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
इधर, पुलिस पूछताछ में तारणी मंडल ने बताया कि उसके साथ बसंतपुर (अकबरनगर) के टीपू यादव उर्फ टोपला यादव, श्रीरामपुर (अकबरनगर) के संजय यादव उर्फ संजीत यादव, बांका के बेललीरा का संटू यादव साथ था. पुलिस ने बाद में संजय यादव और संटू यादव को पकड़ लिया, जबकि टीपू यादव पुलिस पकड़ से बाहर है.
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