भागलपुर : हाइकोर्ट के नये आदेश के बाद जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेेज की जमीन पर कब्जा कर मकान बनानेवालों पर तलवारें लटक गयीं हैं. कोर्ट के आदेश के मद्देनजर ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन बड़ी खंजरपुर मोहल्ला में मेडिकल की जमीन पर बसे मुक्तेश्वर कॉलोनी के 100 से अधिक लोगों को नोटिस भेजा है. नोटिस में […]
भागलपुर : हाइकोर्ट के नये आदेश के बाद जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेेज की जमीन पर कब्जा कर मकान बनानेवालों पर तलवारें लटक गयीं हैं. कोर्ट के आदेश के मद्देनजर ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन बड़ी खंजरपुर मोहल्ला में मेडिकल की जमीन पर बसे मुक्तेश्वर कॉलोनी के 100 से अधिक लोगों को नोटिस भेजा है.
नोटिस में कहा गया है कि जेएलएनएमसीएच की स्थापना के लिए सरकार ने पॉकेट-8 खंड-सी बड़ी खंजरपुर मोहल्ले में 56.22 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था. मेडिकल कॉलेज की जमीन के ही कुछ भाग पर कई पक्का बहुमंजिला मकान बना लिया गया है, जिसे मुक्तेश्वर कॉलोनी का नाम दिया गया है. यह कॉलोनी अतिक्रमण श्रेणी में आता है.
10 एकड़ में बसा है मुक्तेश्वर कॉलोनी : करीब 10 एकड़ में बसे मुक्तेश्वर कॉलोनी में करीब 100 से अधिक लोगों ने प्राइवेट मकान बनाये गये हैं. इस कॉलोनी में बड़े-बड़े रसूक वाले डॉक्टर, कर्नल, प्रोफेसर, एडवोकेट, ठेकेदार आदि के मकान हैं. अस्पताल प्रशासन और सीडब्ल्यूजेसी संख्या- 6684/2010 विकास चंद्र गुड्डू बाबा बनाम राज्य सरकार व अन्य में हाइकोर्ट पटना द्वारा दो दिसंबर 2015 को पारित आदेश के अनुपालन में इस भूखंड को अतिक्रमणमुक्त कर हाइकोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है. इसी के आलोक में मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सभी मकान मालिकों को नोटिस जारी किया है.
नोटिस में कहा गया है कि सभी मकान मालिक अपने-अपने जमीन से संबंधित कागजात को अंचल अधिकारी, जगदीशपुर और मेडिकल कॉलेज प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करें कि अधिग्रहीत जमीन में आपके द्वारा किस परिस्थिति में भवन का निर्माण किया गया है. नोटिस में यह भी कहा गया है कि साक्ष्य नहीं दिखाने के बाद क्यों नहीं इसे हाइकोर्ट पटना के आदेश की आपराधिक अवमानना मानते हुए कार्रवाई की जाये.