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एक माह में हो मजदूरी का भुगतान

एक माह में हो मजदूरी का भुगतान-श्रम कल्याण दिवस पर श्रमिकों को दी श्रम कानून की जानकारीफोटो नंबर : आशुतोष जीसंवाददाता,भागलपुरसरकार न्यूनतम मजदूरी के भुगतान का निर्धारण घंटे, दिन, माह या अन्य किसी समय अवधि के आधार पर कर सकती है. लेकिन मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत यह स्पष्ट कहा गया है कि मजदूरी […]

एक माह में हो मजदूरी का भुगतान-श्रम कल्याण दिवस पर श्रमिकों को दी श्रम कानून की जानकारीफोटो नंबर : आशुतोष जीसंवाददाता,भागलपुरसरकार न्यूनतम मजदूरी के भुगतान का निर्धारण घंटे, दिन, माह या अन्य किसी समय अवधि के आधार पर कर सकती है. लेकिन मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत यह स्पष्ट कहा गया है कि मजदूरी भुगतान की समय अवधि एक माह से अधिक समय के लिए निर्धारित नहीं की जा सकती है. लिहाजा सरकार न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण अधिकतम प्रतिमाह के आधार पर कर सकती है. उक्त बातें उप श्रम आयुक्त वीरेंद्र कुमार ने गुरुवार को श्रम विभाग परिसर में आयोजित श्रम कल्याण दिवस कार्यक्रम में कही. वे जिले के विभिन्न प्रखंडों से आये श्रमिकों को श्रम कानून अंतर्गत मजदूरी भुगतान पद्धति की जानकारी दे रहे थे. श्रम कल्याण दिवस 17 सितंबर को मनाया जाना था, जो विधानसभा चुनाव के कारण स्थगित हो गया था. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों ने कार्यशाला में विभिन्न श्रम अधिनियम के संदर्भ में जानकारी दी. बताया गया कि किस प्रकार न्यूनतम मजदूरी किसी नियोजक द्वारा नहीं देने पर दावा पत्र दायर किया जायेगा. बिहार भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत किस प्रकार श्रमिकों के निबंधन कराया जाता है. किस प्रकार फॉर्म भरा जाता है और कितनी अवधि पूरी होने पर अनुदान की राशि दी जाती है. श्रमिकों के कल्याणार्थ और कौन-कौन सी सुविधा इस बोर्ड के तहत प्राप्त होती है, इसकी भी जानकारी दी गयी. इससे पहले एक्टू से मजदूर नेता मुकेश मुक्त ने कहा कि 1996 में केंद्र सरकार ने निर्माण मजदूरों के लिए कानून बनाया ताकि सामाजिक सुरक्षा मिल सके. इसी दौरान बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाएं, बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना की जानकारी दी गयी. कार्यक्रम में श्रम अधीक्षक सुधांशु कुमार, श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक प्रेमशंकर सिंह, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी आशुतोष झा, अशोक पांडेय, मनोज कुमार, संतोष कुमार झा, विमल कुमार आदि का योगदान रहा.

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