मीटर या उसकी राशि वापस करें भागलपुर. जिला उपभोक्ता फोरम ने बुधवार को बिजली विभाग को मो खुर्शीद आलम का मीटर या फिर 2250 रुपये वापस करने का आदेश दिया. फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य पूनम कुमारी मंडल ने निर्देश में विभाग पर मुआवजा के तौर पर 2000 रुपये और मुकदमा खर्च 1000 रुपये देने की बात कही. वादिनी ने नया मीटर लगाने के लिए विभाग में 2250 जमा कराया था. कनेक्शन के वक्त दूसरा मीटर लगा दिया गया, जिसकी कोई रसीद नहीं दी गयी. इसके बाद वादिनी ने फोरम में वाद दायर कर दिया, जिसकी सुनवाई में फोरम ने आदेश पारित किया.
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मीटर या उसकी राशि वापस करें
मीटर या उसकी राशि वापस करें भागलपुर. जिला उपभोक्ता फोरम ने बुधवार को बिजली विभाग को मो खुर्शीद आलम का मीटर या फिर 2250 रुपये वापस करने का आदेश दिया. फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य पूनम कुमारी मंडल ने निर्देश में विभाग पर मुआवजा के तौर पर 2000 रुपये और मुकदमा खर्च […]
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