गलत बिल देेने पर बिजली विभाग पर 10 हजार रु का जुर्मानाउपभोक्ता फोरम ने वाद की सुनवाई पर दिया आदेशवरीय संवाददाता, भागलपुरजिला उपभोक्ता फोरम ने बुधवार को हनुमान नगर के अरविंद कुमार मिश्रा को सही बिल नहीं देने पर बिजली विभाग पर 10 हजार का जुर्माना लगाया. इसके अलावा एक हजार रुपये मुकदमा खर्च देने का भी आदेश दिया. बिजली विभाग ने उपभोक्ता को 144811 रुपये का बिल भेज दिया था. मामले के अनुसार अरविंद कुमार मिश्रा को अप्रैल 2011 में गलत बिल भेजा गया, जिसे शिकायत के बाद सुधार दिया गया. इसके बाद अप्रैल 2013 को अचानक 144811 रुपये का बिल भेज दिया गया. इसमें मीटर रीडिंग को 4408 के बजाय 30411 दर्शाया गया. वादी ने मीटर की फोटोग्राफी 26 मई 2013 को 4630 की रीडिंग की करवायी और बिजली विभाग के पास शिकायत भेज दी. मगर उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया. इस तरह 28 मई 2013 को उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया. नोटिस मिलने पर बिजली विभाग फोरम में आये, लेकिन कोई लिखित उत्तर नहीं दिया. जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य पूनम कुमारी मंडल ने आदेश दिया कि बिजली विभाग की सेवा में त्रुटि होने से उपभोक्ता अरविंद कुमार मिश्रा को परेशानी आयी. फोरम ने अरविंद कुमार मिश्रा को मुआवजा के तौर पर 10 हजार रुपये व मानसिक परेशानी को लेकर एक हजार रुपये देने के आदेश दिये. इसके साथ कार्यपालक अभियंता को दोषी कर्मचारी की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा.
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गलत बिल देेने पर बिजली विभाग पर 10 हजार रु का जुर्माना
गलत बिल देेने पर बिजली विभाग पर 10 हजार रु का जुर्मानाउपभोक्ता फोरम ने वाद की सुनवाई पर दिया आदेशवरीय संवाददाता, भागलपुरजिला उपभोक्ता फोरम ने बुधवार को हनुमान नगर के अरविंद कुमार मिश्रा को सही बिल नहीं देने पर बिजली विभाग पर 10 हजार का जुर्माना लगाया. इसके अलावा एक हजार रुपये मुकदमा खर्च देने […]
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