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बिना परची दी दवा, तो लाइसेंस होगा रद्द

भागलपुर: नवंबर से अगर कोई दवा दुकानदार किसी को बिना परची के दवा देगा, तो वैसे दवा दुकानदार का लाइसेंस रद्द हो सकता है. दरअसल स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने जिले के ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देश दिया है कि वैसे दुकानदार जो बिना डॉक्टर के परची के दवा देते हैं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये. […]

भागलपुर: नवंबर से अगर कोई दवा दुकानदार किसी को बिना परची के दवा देगा, तो वैसे दवा दुकानदार का लाइसेंस रद्द हो सकता है. दरअसल स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने जिले के ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देश दिया है कि वैसे दुकानदार जो बिना डॉक्टर के परची के दवा देते हैं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये. जो दवा दुकानदार ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट-1940 व नियम-1945 का उल्लंघन कर रहे हैं, उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाये.

इस निर्देश को नवंबर से पूरे बिहार में लागू करने का निर्णय लिया गया है. मालूम हो कि दवा अधिनियम के अनुसार लोगों को दवा दुकान से दवा लेने के लिए डॉक्टर की परची जरूरी है, लेकिन प्राय: देखा जाता है कि दवा दुकानदार बिना परची के दवा लोगों को दे देते हैं. परची के बिना दवा मिलने से खासकर नशे बाज इसका फायदा उठाकर नशा के लिए कफ सिरप का धड़ल्ले से उपयोग करते हैं. इतना ही नहीं कई ऐसे दवा हैं, जो प्रतिबंधित हैं, लेकिन दुकानदार खुलेआम लोगों को बेचते हैं.

बिना परची की मिलती है दवाई
पूरे बिहार में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट-1940 व नियम-1945 को लागू कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिले के ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देश दिया है. बिहार में अभी दवा दुकानों से दवा लेने के लिए दवा परची की जरूरत नहीं है. ऐसे में लोग कोई भी दवा कहीं से लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं. बहुत से नशेबाज तो कफ सिरप खरीद कर रोज पीते हैं. इन सभी को दुकानों में परची की जरूरत भी नहीं पड़ती है. इसके अलावा दुकानदार नियम का उल्लंघन कर बहुत सी प्रतिबंधित दवाएं भी खुलेआम बेचती है.
कहते हैं ड्रग इंस्पेक्टर
जिले के ड्रग इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि जिले में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट-1940 व नियम-1945 पूरी तरह लागू है. इस नियम के तहत हमलोग दवा दुकानों का समय-समय पर निरीक्षण भी करते हैं. नियम का उल्लंघन करने वाले एक-दो दवा दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लाइसेंस अधिकारी को लिखा भी है. अब नये निर्देश के बाद दवा दुकानों का निरीक्षण नियमित रूप से किया जायेगा और नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.

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