भागलपुर : नवंबर से अगर कोई दवा दुकानदार किसी को बिना परची के दवा देगा, तो वैसे दवा दुकानदार का लाइसेंस रद्द हो सकता है.
दरअसल स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने जिले के ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देश दिया है कि वैसे दुकानदार जो बिना डॉक्टर के परची के दवा देते हैं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये. जो दवा दुकानदार ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट-1940 व नियम-1945 का उल्लंघन कर रहे हैं, उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाये.
इस निर्देश को नवंबर से पूरे बिहार में लागू करने का निर्णय लिया गया है. मालूम हो कि दवा अधिनियम के अनुसार लोगों को दवा दुकान से दवा लेने के लिए डॉक्टर की परची जरूरी है, लेकिन प्राय: देखा जाता है कि दवा दुकानदार बिना परची के दवा लोगों को दे देते हैं.
परची के बिना दवा मिलने से खासकर नशे बाज इसका फायदा उठाकर नशा के लिए कफ सिरप का धड़ल्ले से उपयोग करते हैं. इतना ही नहीं कई ऐसे दवा हैं, जो प्रतिबंधित हैं, लेकिन दुकानदार खुलेआम लोगों को बेचते हैं.