भागलपुर: सीजेएम कोर्ट से प्रॉपर्टी डीलर मीनू मियां के मामले में इंस्पेक्टर सहित दो थानेदार के जेल जाने के मामले में गुरुवार को तत्कालीन आदमपुर थानेदार संतोष शर्मा की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर हो गयी. जिला सत्र न्यायाधीश अरविंद माधव की अदालत में जमानत की अर्जी पर करीब डेढ़ घंटे बहस चली. कोर्ट ने शाम […]
भागलपुर: सीजेएम कोर्ट से प्रॉपर्टी डीलर मीनू मियां के मामले में इंस्पेक्टर सहित दो थानेदार के जेल जाने के मामले में गुरुवार को तत्कालीन आदमपुर थानेदार संतोष शर्मा की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर हो गयी. जिला सत्र न्यायाधीश अरविंद माधव की अदालत में जमानत की अर्जी पर करीब डेढ़ घंटे बहस चली. कोर्ट ने शाम चार बजे अर्जी पर सशर्त मुहर लगायी.
दो अन्य आरोपियों इंस्पेक्टर कुमोद कुमार व थानेदार संजय विश्वास ने भी सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत की अर्जी लगायी है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. संतोष शर्मा की जमानत के पक्ष में वीरेश मिश्र व कामेश्वर पांडे ने बहस की, जबकि विपक्ष में अपर लोक अभियोजक सत्य नारायण प्रसाद साह के अलावा अभय कांत झा, मार्टिन लाल व राजीव कुमार थे.
डेढ़ घंटे चली बहस : थानेदार संतोष शर्मा की जमानत याचिका पर करीब डेढ़ घंटे तक बहस चली. जमानत के पक्ष में वीरेश मिश्र व कामेश्वर पांडे ने कहा कि संतोष शर्मा बतौर पुलिस थानेदार कार्यरत हैं, इनका कोई क्रिमिनल रिकार्ड नहीं है. यह केस के ट्रायल के दौरान अदालत का सहयोग करेंगे और अदालत के निर्देश का पालन करेंगे.
हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद इन्होंने कोर्ट के आदेश के तहत निचली अदालत में आत्मसमर्पण किया था. अदालत में मीनू मियां के मामले में होनेवाली सुनवाई की प्रत्येक तारीख में संतोष शर्मा उपस्थित रहेंगे. विपक्ष में बहस करते हुए अभय कांत झा, सत्य नारायण साह, मार्टिन लाल व राजीव कुमार ईश्वर ने कहा कि सीजेएम कोर्ट से गैर जमानती वारंट के बाद भी वह अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे थे.
आज इंस्पेक्टर व थानेदार की जमानत पर होगी सुनवाई
मीनू मियां के मामले में जेल गये इंस्पेक्टर कुमोद कुमार व थानेदार संजय विश्वास की जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. इंस्पेक्टर कुमोद कुमार की तरफ से जमानत याचिका के पक्ष में अधिवक्ता वीरेश मिश्र और थानेदार संजय विश्वास के जमानत याचिका पर बहस अधिवक्ता राजेश तिवारी करेंगे.