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मतदान कर्मियों को मिला कैमरा, करेंगे फोटोग्राफी

भागलपुर: चुनाव को लेकर सोमवार को सभी मतदान कर्मियों व माइक्रो आब्जर्वर को नियुक्ति पत्र दिया गया. डीआरडीए सभागार में नियुक्ति पत्र देने के दौरान प्रेक्षक प्रेम सिंह मीणा ने सभी मतदान कर्मियों को निष्पक्ष व भयमुक्त माहौल में मतदान कराने की अपील की. इसको लेकर उन्होंने आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये. सभी मतदान कर्मियों को […]

भागलपुर: चुनाव को लेकर सोमवार को सभी मतदान कर्मियों व माइक्रो आब्जर्वर को नियुक्ति पत्र दिया गया. डीआरडीए सभागार में नियुक्ति पत्र देने के दौरान प्रेक्षक प्रेम सिंह मीणा ने सभी मतदान कर्मियों को निष्पक्ष व भयमुक्त माहौल में मतदान कराने की अपील की. इसको लेकर उन्होंने आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये. सभी मतदान कर्मियों को डिजिटल कैमरा उपलब्ध कराते हुए मतदाताओं की फोटोग्राफी भी कराने का निर्देश दिया गया है. मतदान के दिन संपूर्ण मतदान क्षेत्र में धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गयी है.
पांच जोन में बंटा जिला : विधान परिषद चुनाव के लिए सुबह आठ से चार बजे तक मतदान होगा. शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान के लिए जिला को अनुमंडलवार पांच जोन में बांटा गया है. सभी जोन के लिए जोनल दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है. इसके अलावा सभी बूथ पर एक स्टैटिक दंडाधिकारी व पुलिस बल की विशेष रूप से प्रतिनियुक्ति के अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर की भी तैनाती की गयी है. मतदान समाप्ति के बाद सभी माइक्रो आब्जर्वर एवं पोलिंग पार्टी मतपेटी को पॉलीटेक्निक में बनाये गये वज्रगृह में जमा करायेंगे. वज्रगृह के सामने लगेगा सीसीटीवी कैमरा : राजकीय पॉलीटेक्निक स्थित वज्रगृह के बाहर एवं वज्रगृह के मुख्य द्वार के सामने सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है.

इसका नियंत्रण कक्ष उक्त भवन के प्रथम तल पर बनाया गया है. इस नियंत्रण कक्ष में तीन पालियों में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. प्रेक्षक को दे सकते हैं शिकायत व सुझाव : विधान परिषद चुनाव को लेकर मतदान व मतगणना के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की सूचना, शिकायत या सुझाव भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रतिनियुक्त प्रेक्षक प्रेम सिंह मीणा को दी जा सकती है. इसके लिए निर्वाचन कार्यालय की ओर से उनका मोबाइल नंबर (9472532228) भी सार्वजनिक किया गया है.

मतदान के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र जरूरी : विधान परिषद स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन में मतदान के लिए वोटरों को फोटोयुक्त पहचान पत्र आवश्यक है. इस चुनाव में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि ही वोटर होते हैं. इसके लिए अलग से मतदाता सूची बनायी गयी है. मतदान के लिए सभी वोटरों को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र या उनका कोई भी अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र आवश्यक है. इसके बगैर उन्हें मतदान नहीं करने दिया जायेगा. इस दौरान पूरी सजगता बरती जायेगी.

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