27.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

रंगदारी मांगने वाले नौ आरोपियों को 10-10 दिनों की सजा

वरीय संवाददाता, भागलपुर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने बुधवार को 15 वर्ष पहले लोदीपुर (सबौर ) के दवा व्यवसायी सुरेंद्र कुमार से रंगदारी मांगने वाले नौ आरोपियों को 10-10 दिनों की सजा दी. अदालत ने प्रत्येक पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया.सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक किशोर यादव ने पैरवी […]

वरीय संवाददाता, भागलपुर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने बुधवार को 15 वर्ष पहले लोदीपुर (सबौर ) के दवा व्यवसायी सुरेंद्र कुमार से रंगदारी मांगने वाले नौ आरोपियों को 10-10 दिनों की सजा दी. अदालत ने प्रत्येक पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया.सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक किशोर यादव ने पैरवी की. मामले के अनुसार 6 दिसंबर 1999 को लोदीपुर खुर्द के तहबलपुर चौक पर दवा व्यवसाय सुरेंद्र कुमार के घर में शाम करीब आठ बजे कई लोग घुसे आये. सुरेश मंडल, सरजुन मंडल व राजू मंडल ने सुरेंद्र कुमार से 10 हजार रुपये रंगदारी की मांग की. सुरेंद्र कुमार किसी तरह से जान बचा कर पुलिस को सूचना दी. सुरेंद्र की शिकायत पर थाना सबौर पुलिस ने सरजुन मंडल, सुरेश मंडल, अजय मंडल, राजू मंडल, जयप्रकाश मंडल, उपेंद्र मंडल, मुकेश मंडल, ब्रह्मदेव मंडल, राधे मंडल सहित छह अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें